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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 159010 (ALL)

CHANDAN v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME DEPTT. LKO AND 3 OTHERS

BAIL/7928/2025 · 2025-08-27

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 7928 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री अिमताभ शुक्ला तथा िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम श्री राजेश कु मार िसह को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 2. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र अिभलेख पर िलया जाता है। 3. धारा 483 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अंतगर्त प्रस्तुत इस प्राथर्ना-पत्र द्वारा प्राथीर् ने मुकदमा अपराध संख्या 32 सन 2025 अन्तगर्त धारा 137(2), 351(3) बी०एन०एस० एवं धारा 5-A/6 लैंिगक अपराधों से बालकों का संरक्षण अिधिनयम, थाना कािसमपुर िजला हरदोई में जमानत की प्राथर्ना की है। 4. प्रस्तुत प्रकरण िदनांक 10.02.2025 को िलखाई गई प्रथम सूचना िरपोटर् के आधार पर संिस्थत हुआ िजसमें कहा गया िक जब प्राथीर् का आठ वषीर्य पुत्र घर के सामने चबूतरे पर खेल रहा था, प्राथीर् उसे बहला फु सलाकर गांव के बाहर मोबाइल टावर के पास ले गया तथा वहां बने सीमेंट के चबूतरे पर उसके मुंह में अपना िलग डाल िदया। वहां से गुजर रहे एक व्यिक्त ने इस घटना को देखा था। 5. प्राथर्ना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया है िक प्राथीर् िनदोर्ष है और उसका कोई अपरािधक इितहास नहीं है। 6. पीिड़त बालक ने धारा 180 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अंतगर्त अपने बयान में प्राथीर् द्वारा उसे बहला-फु सलाकर अपने साथ ले जाकर घटना कािरत करने का कथन िकया िकतु उसने घटना स्थल नहीं बताया। 7. धारा 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अंतगर्त अंिकत अपने बयान में पीिड़त ने घटना स्थल घर के पीछे खेत में होना कहा। 8. जबिक, वादी मुकदमा एवं किथत चश्मदीद गवाह ने घटना स्थल गांव के बाहर मोबाइल टावर के पास बना सीमेंट का चबूतरा होना कहा। 9. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् िदया िक घटना स्थल के बारे में बयानों में उपरोक्त िभन्नता घटना को Versus Counsel for Applicant(s) : Satish Chandra Sitapuri, Amitabh Shukla Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Chandan .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko And 3 Others .....Opposite Party(s) संिदग्ध बनाती है। 10. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम ने प्राथर्ना पत्र का िवरोध करते हुए कहा िक पीिड़त व्यिक्त एक आठ वषीर्य बालक है एवं कािरत अपराध जघन्य प्रकृ ित का है। उन्होंने कहा िक िववेचना में आरोपों की पुिष्ट हुई है और आरोप पत्र िदनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत हो चुका है। उन्होंने कहा िक इस प्राथर्ना पत्र की सूचना िशकायतकतार् को पुिलस के माध्यम से दी जा चुकी है। 11. उपरोक्त तथ्यों को दृिष्टगत रखते हुए, जबिक घटना स्थल के बारे में पीिड़त व्यिक्त के बयान तथा प्रथम सूचना िरपोटर् एवं अन्य व्यिक्तयों के कथनों में िभन्नता है; प्राथीर् का कोई पूवर् अपरािधक इितहास नहीं है; प्राथीर् िदनांक 11.02.2025 से कारागार में िनरुद्ध है; िववेचना पूणर् हो चुकी है, न्यायालय का मत है प्राथीर् जमानत पर िरहा िकए जाने का अिधकारी है। 12. तद्नुसार, जमानत प्राथर्ना-पत्र स्वीकार िकया जाता है। 13. आवेदक को िनम्निलिखत शतोर्ं के अधीन संबंिधत मिजस्ट्रेट / न्यायालय की संतुिष्ट के अनुसार एक व्यिक्तगत बंधपत्र और समान रािश की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर िरहा िकया जाए: - (i) आवेदक अिभयोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; (ii) आवेदक अिभयोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा; (iii) आवेदक ट्रायल कोटर् द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर उपिस्थत होगा। August 27, 2025 Ankit BAIL No. 7928 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench