BANVARI AND 3 OTHERS v. STATE OF U.P. THRU. SECY. HOME LKO.
ABAIL/928/2025 · 2025-09-03
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 153148 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 928 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. प्राथीर्गण के िवद्वान अिधवक्ता श्री िब्रजेश कु मार तथा िवद्वान अितिरक्त शासकीय अिधवक्ता श्री मनीष िवक्रम िसह चौहान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया।
2. भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता की धारा 482/438 दं०प्र०सं० के अंतगर्त प्रस्तुत इस प्राथर्ना-पत्र द्वारा प्राथीर्गण ने रेन्ज वाद संख्या 06 सन् 2013-14 अन्तगर्त धारा 9, 27, 31, 35(6), 52, 51(1)(1C) वन्य जीव संरक्षण अिधिनयम एवं भारतीय वन अिधिनयम की धारा 26, रेन्ज-बनकटी, िजला-लखीमपुर खीरी में अिग्रम जमानत की प्राथर्ना की है।
3. रेन्ज के स िदनांक 20.05.2013 को 23 नािमत व्यिक्तयों, िजसमें प्राथीर्गण सिम्मिलत हैं तथा अन्य अनािमत व्यिक्तयों के िवरुद्ध यह कहते हुए िलखाया गया है िक लगभग 90 लोग वन क्षेत्र के भीतर हिथयार सिहत आए, उन्होंने वृक्षों को काटा और लकड़ी लाद कर चले गए।
4. प्राथर्ना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया है िक वतर्मान में प्राथीर् संख्या 1 की आयु 58 वषर्, प्राथीर् संख्या 2 की आयु 62 वषर्, प्राथीर् संख्या 3 की आयु 76 एवं प्राथीर् संख्या 4 की आयु 60 वषर् है। प्राथीर्गण के िवरुद्ध समान प्रकृ ित के अन्य प्रकरणों का आपरािधक इितहास है, िजनमें उन्हें कोई समन/नोिटस प्राप्त नहीं हुई है।
5. किथत अपराध अिधकतम 7 वषर् के कारावास से दंडनीय हैं।
6. उपरोक्त पिरिस्थित में, न्यायालय का मत है िक प्राथीर्गण अिग्रम जमानत पाने के अिधकारी हैं।
7. तदनुसार, अिग्रम जमानत प्राथर्ना-पत्र स्वीकार िकया जाता है।
8. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आवेदकगण की िगरफ्तारी/न्यायालय के समक्ष उपिस्थित की दशा में, उसे संबंिधत थाने के भारसाधक अिधकारी/न्यायालय की संतुिष्ट के अनुसार व्यिक्तगत बंध पत्र एवं दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर परीक्षण के अंितम रूप से िनस्तारण तक, िनम्न शतोर्ं के अधीन अिग्रम जमानत पर िरहा िकया जाएगाः- Versus Counsel for Applicant(s) : Brijesh Kumar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Banvari And 3 Others .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Secy. Home Lko.
.....Opposite Party(s)
क- आवेदकगण, यिद आवश्यक होगा तो पुिलस अिधकारी द्वारा जॉच हेतु अपेिक्षत समय पर उपिस्थत होगा। ख- आवेदकगण मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे िजससे िक वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या िकसी पुिलस अिधकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए। ग- आवेदकगण अदालत की पूवर् अनुमित के िबना भारत नहीं छोड़ेंगे; घ- आवेदकगण को प्रत्येक िनधार्िरत ितिथ पर ट्रायल कोटर् के समक्ष उपिस्थत होना होगा, जब तक िक व्यिक्तगत उपिस्थित से छू ट न दी गयी हो; ङ- आवेदकगण अिभयोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे / धमकी नहीं देंगे। च- आवेदकगण िववेचना एवं िवचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
September 3, 2025 Himanshu ABAIL No. 928 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench