Bare ActsThe Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023

Section 2

्ररभाषाएं

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्ररभाषाएं.- (1) इस अिधिनमम में, जब तक कक संदभव से अन मथा अपेक्षित न हो,- (क) “संदहता” से दण् ड प्रकिमा संदहता, 1973 (1974 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 2) अशभप्रेत है; (ख) “मृत शरीर” से ककसी मृत मानव का शरीर अशभप्रेत है; (ग) “जजला पुशलस अधीिक” से ककसी पुशलस जजले का भारसाधक अिधकारी अशभप्रेत है और महानगर िेत्र के शलए इसमें पुशलस उपामुक त सजममशलत है; (घ) “कुटुंब सदस् म” से ऐसा सदस् म जो मृतक से समरक तता, वववाह मा वववाह की प्रकृित में ककसी नातेदारी, दत तकग्रहण के माध मम से संबंिधत हों मा अववभक त कुटुंब के रूप में साथ रह रहा कोई कुटुंब सदस् म अशभप्रेत है; 252 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½ (ङ) “अंितम संस् कार” से उस समुदाम मा धमव की परंपरा मा रूदि, जजससे मृतक संबंिधत था, के अनुसार मृत शरीर का िनपटान अशभप्रेत है; (च) “ववदहत” से इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनममों द्वारा ववदहत अशभप्रेत है; (छ) “लोक प्रािधकारी” से मृत शरीर का अंितम संस् कार संपाददत करने के शलए राज म सरकार द्वारा समम-समम पर मथा ववदहत कोई प्रािधकारी अशभप्रेत है; (ज) “ववरोध” से ककसी अभ मापजतत, अवज्ञा, आंदोलन, प्रकोपन इत मादद के द्वारा ककसी मृत शरीर के अंितम संस् कार को रोकने के शलए मांगें उठाना मा ककन हीं मांगों को पूरा करने के शलए सताना अशभप्रेत है; (झ) “िनमम” से इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनमम अशभप्रेत हैं; और (ञ) “राज म” से राजस् थान राज म अशभप्रेत है। (2) इसमें प्रमुक त ककमे गमे और पररभावषत नहीं ककमे गमे, ककन तु दण् ड प्रकिमा संदहता, 1973 (1974 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 2), भारतीम दण् ड संदहता, 1860 (1860 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 45), राजस् थान पुशलस अिधिनमम, 2007 (2007 का अिधिनमम सं. 14) और राजस् थान शारीर अिधिनमम, 1986 (1986 का अिधिनमम सं. 12) में पररभावषत ककमे गमे शब दों और अशभव मजकतमों के वही अथव होंगे, जो उन हें िमश: उन संदहताओं/अिधिनममों में समनुदेशशत ककमे गमे हैं। अध‍याय-2 मृत व‍यक्तत के अधिकार

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