Bare ActsThe Consumer Protection Act, 2019

Section 16

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ररपोटव – (1) प्रत्येक मध्यस्ट्थता प्रकोष्ठ ईससे संलग्न राज्य अयोग या राष्ट्रीय अयोग को एक जतमाही ररपोटव प्रस्ट्तुत करेगा, जजसमें जनम्नजलजखत सूचना िाजमल होंगे: (क) प्रत्येक के ऄनुभि और ऄहवता सजहत पैनलबद्ध मध्यस्ट्थों की सूची; (ख) जतमाही के प्रारंभ में लंजबत मामलों की संख्या; (ग) जतमाही के दौरान संदर्थभत दकए गए मामलों की संख्या; (घ) जतमाही के दौरान जनपटाए गए मामलों की संख्या; (ङ) जतमाही के ऄंत में लंजबत मामलों की संख्या; (च) प्रत्येक मध्यस्ट्थ को सौंपे गए मामलों की संख्या, जतमाही के दौरान ईसके द्वारा जनपटाए गए मामलों की संख्या और ईन मामलों की संख्या जजनमें ईसे संदर्थभत मध्यस्ट्थता सफल रही; (छ) ईन मामलों की संख्या, जो मध्यस्ट्थ सफल नहीं था; (ज) जतमाही के दौरान प्रत्येक मध्यस्ट्थ को संदत्त दकया गया फीस (2) प्रत्येक जतमाही की समाजप्त के एक माह के भीतर ररपोटव प्रस्ट्तुत की जाएगी। एस. हनुमंथा राि, संयुक्त पंजीयक [जिज्ञापन III/4/ऄसा./138/2020-21] 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION NOTIFICATION New Delhi, the 24th July, 2020 F. No. A-105/MR/NCDRC/2020.—In exercise of the powers conferred by section 103 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the National Consumer Disputes Redressal Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely:—

Section 16 – The Consumer Protection Act, 2019 | DailyLaw.ai