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सलाहकार पररषद् का गठि - - (1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजन के ललए एक सलाहकार पररषद् का गठन करेगी । (2) सलाहकार पररषद् में ऐसे तीन व्यक्तत होगे जो उच्च न्यायालय के न्यायािीश हैं, या रह चुके हैं या उस रूप में ननयुतत क्रकये जाने के ललए अदहत हैं और ऐसे व्यक्तत राज्य सरकार द्िारा ननयुतत क्रकये जायेगे: परन्तु सलाहकार पररषद् का कम से कम एक सदस्य ऐसा व्यक्तत होगा जो उच्च न्यायालय का न् यायािीश है या रह चुका है । (3) राज्य सरकार सलाहकार पररषद् के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का न्यायािीश है या रह चुका है, सलाहकार पररषद् का अध्यि ननयुतत करेगी ।