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ककसी िी पुसलस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जािे की शम्तत - - कोई भी पुललस अधिकारी या कोई व्यक्तत, क्जसे राज्य सरकार द्िारा इस ननलमर्त् प्राधिकृत क्रकया गया हो, यथाक्स्थनत संरक्षित स् थान या संरक्षित िेत्र में प्रिेश करने िाले या प्रिेश चाहने िाले या उस पर या उसमें रहने िाले या छोड़ने िाले क्रकसी व्यक्तत की तथा ऐसे व्यक्तत द्िारा उसमें लाये गये क्रकसी यान, जलयान, पशु या िस्तु की तलाशी ले सकेगा, और तलाशी के प्रयोजन के ललये ऐसे व्यक्तत, यान, जलयान पशु या िस्तु को ननरुद्ि रि सकेगा: परन्तु इस िारा के अनुसरण में क्रकसी स्त्री की तलाशी क्रकसी स्त्री द्िारा ही ली जायेगी अन्यथा नहीं और यह क्रक ऐसी तलाशी लशष्टता का सम्यक ध्यान रिते हुए ली जायेगी ।