Bare ActsThe MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

Section 51

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अपराधियों को संश्रय देिे के सलये शाम्स्त - - जो कोई क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, क्जसने इस अधिननयम के अिीन कोई अपराि क्रकया है, जानकर मदद या सहायता देगा या संश्रय देगा या उसे नछपायेगा, िह ऐसे अपराि के ललये उपर्क्न्ित दण्ड से दण्डनीय होगा । स्पष्टीकरि - - इस उपिारा के प्रयोजन के ललये शब्द ''संश्रय'' के अन्तगबत है क्रकसी व्यक्तत को आश्रय, भोजन, पेय, िन, िस्त्र, आयुि, गोला-र्ारूद या प्रिहण के सािन देना या क्रकन्हीं सािनों से, चाहे िे उसी प्रकार के हों या नहीं क्जस प्रकार के इस िारा में पररगखणत हैं, क्रकसी व्यक्तत की सहायता पकड़े जाने से र्चने के ललये करना । 28 52 पररत्राि - - (1) क्रकसी व्यक्तत के विरुद्ि क्रकसी ऐसी र्ात के ललये, जो इस अधिननयम या उसके अिीन र्नाये गये क्रकन्हीं ननयमों या क्रकये गये क्रकन्हीं आदेशों के अनुसरण में सदभािपूिबक की गई हो या क्जसका सदभािपूिबक क्रकया जाना आशनयत रहा हो, कोई िाद, अलभयोजन या अन्य विधिक कायबिाही नहीं होंगी । (2) इस अधिननयम के अिीन अलभव्यक्तत रूप से अन्यथा उपर्क्न्ित के लसिाय, सरकार के विरुद्ि क्रकसी भी ऐसे नुकसान के ललये, जो क्रकसी ऐसे र्ात के कारण हुआ हो या क्जसका क्रकसी ऐसी र्ात के कारण होना सम्भाव्य हो जो इस अधिननयम या उसके अिीन र्नाये गये क्रकन्हीं ननयमों या क्रकये गये क्रकढ़ी आदेशों के अनुसरण में सदभािपूिबक की गई हो या क्जसका सदभािपूिबक क्रकया जाना आशनयत रहा हो, कोई िाद या अन्य विधिक कायबिादहयााँ नहीं होंगी ।

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