Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
नियम - - (1) राज्य सरकार, इस अधिननयम के प्रयोजनों को कायाबक्न्ित करने के ललए ननयम, पूिब प्रकाशन के पश्चात् र्ना सकेगी । (2) इस अधिननयम के अिीन र्नाये गये समस्त ननयम, उनके र्नाये जाने के पश्चात् यथासम्भि शीघ्र वििान सभा के पटल पर रिे जायेगे ।