Bare ActsThe MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

Section 34

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

कनतपय स्थािों तथा क्षेत्रों के सलए आदेश - - (1) इस अधिननयम के क्रकसी अन्य उपिन पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, राज्य सरकार - - (क) क्रकसी ऐसे स्थान या िेत्र के र्ारे में, जो उनके द्िारा संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र घोवषत क्रकया गया है; या (ि) क्रकसी ऐसे अन्य स्थान या िेत्र के र्ारे में, क्जसके क्रक सम्र्न्ि में उसे यह आिश्यक प्रतीत होता हो विध्िंसक कायबिादहयों को रोकने या दर्ाने के ललए या समुदाय के जीिन के ललए आिश्यक प्रदायों तथा सेिाओं को र्नाये रिने के ललए विशेष पूिाबििाननयााँ र्रती जाये, ऐसे स्थान या िेत्र में व्यक्ततयों के प्रिेश को या ऐसे स्थान या िेत्र या उसके सामीप्य में उनके आचरण को ननयंबत्रत या विननयलमत करने के ललये आदेश कर सकेगी । (2) पूिबगामी उपर्न्िों की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, क्रकसी स्थान या िेत्र के सम्र्न्ि में उपिारा (1) के अिीन क्रकये गये आदेशों में ननम्नललखित र्ातों के ललए उपर्न्ि हो सकेंगे- (क) ऐसे स्थान या िेत्र में व्यक्ततयों के प्रिेश को ननधचत करने के ललये और क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, जो आदेशों के उल्लंघन में उस स्थान या िेत्र में हों या जो इस अधिननयम के उपर्न्िों के क्रकसी उल्लंघन के ललये लसद्िदोष ठहराया जा चुका हो, िहााँ से हटाने के ललये; 22 (ि) यह अपेिा करने के ललये क्रक ऐसे स्थान या िेत्र में क्रकसी भी व्यक्तत या व्यक्ततयों के िगब की उपक्स्थनत विदहत प्राधिकारी को अधिसूधचत की जाये, और क्रकसी ऐसे व्यक्तत से, जो क्रकसी ऐसे अपराि के ललये लसद्िदोष ठहराया गया हो, जैसा क्रक इस िारा के िण्ड (क) में उक्ल्लखित है, यह अपेिा करने के ललये क्रक िह ऐसे स्थान या िेत्र में रहते समय अपने आने-जाने की ररपोटब दे और क्रकसी ऐसी अन्य शतब का अनुपालन करे जो क्रक विदहत . प्राधिकारी द्िारा उस पर अधिरोवपत की गई हो; (ग) ऐसे स्थान या िेत्र के क्रकसी व्यक्तत या व्यक्ततयों के िगब से यह अपेिा करने के ललये क्रक िह पहचान के ललये ऐसी दस्तािेजी साक्ष्य अपने साथ रिें जो क्रक विदहत की जाय; और क्रकसी व्यक्तत या व्यक्ततयों के िगब को कोई विननददबष्ट िस्तु अपने कब्जे या ननयंत्रण में रिने से प्रनतवषद्ि करने के ललये । (3) क्रकसी संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र के सम्र्न्ि में इस िारा के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश द्िारा ऐके स्थान या िेत्र को इस अधिननयम के ऐसे समस्त उपर्न्िों से या उनमें से क्रकन्हीं भी ऐसे उपर्न्िों से, क्जनका क्रक यथाक्स्थनत क्रकसी संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र को या उसके सम्र्न्ि में लागू होना अलभव्यतत हो, छूट दी जा सकेगी या यह ननददबष्ट क्रकया जा सकेगा क्रक उतत समस्त उपर्न्ि या उनमें से कोई भी उपर्न्ि ऐसे उपान्तरणों के अिीन रहते हुए लागू होंगे जो आदेश में ननददबष्ट क्रकये जायें । (4) क्रकसी ऐसे स्थान या िेत्र के सम्र्न्ि में जो संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र न हो, इस िारा के अिीन क्रकये गये आदेश द्िारा यह ननददबष्ट क्रकया जा सकेगा क्रक इस अधिननयम के समस्त उपर्न्ि या उनमें से कोई उपर्न्ि, क्जनका यथाक्स्थनत क्रकसी संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र को या उसके सम्र्न्ि में लागू होना अलभव्यतत हो, उस स्थान या िेत्र को, या उसके सम्र्न्ि में,क्जसके क्रक र्ारे में आदेश क्रकया गया हो या तो उपान्तरण के बर्ना या ऐसे उपान्तरण के साथ लागू होगे जो आदेश में विननददबष्ट क्रकया जाये । (5) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा । अध्याय 7 निवारक निरोि

Section 34 – The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980 | DailyLaw.ai