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उस म्जले आदद में म्जससे हट जािे के सलए ककसी व्यम्तत का निदेश ददया गया था, प्रवेश करिे या लौटिे की अिुज्ञा - - (1) राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट क्रकसी व्यक्तत को, क्जस, सम्र्न्ि में िारा 11, 12 या 13 के अिीन कोई आदेश ददया गया हो, उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, जहााँ से क्रक हट जाने के ललए उसे ननदश ददया गया था ऐसी अस्थायी कालािधि के ललए तथा ऐसी शतों के अध्यिीन रहते हुए प्रिेश करने या लौटने, के ललए ललखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विननददबष्ट की जायें । 13 (2) पूिोतत अनुज्ञा क्रकसी भी समय यथाक्स्थनत राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट द्िारा प्रनतसंहत की जा सकेगी । (3) उपिारा (1) के अिीन क्रकसी व्यक्तत को यथाक्स्थनत उस क्जले या उसके ऐसे भाग या िै िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, क्जससे हट जाने के ललए उसे ननदेश ददया गया था, प्रिेश करने या लौटने की अनुज्ञा देते समय उतत अनुज्ञा देने िाला प्राधिकारी उससे यह अपेिा कर सकेगा क्रक िह उस पर अधिरोवपत की गई शतों के सम्यकू अनुपालन के ललए प्रनतभूत सदहत या रदहत र्ंि-पत्र ननष्पाददत करे । (4) कोई भी व्यक्तत जो उपिारा (1) के अिीन मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसरण में यथाक्स्थनत उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में; जहां से हट जाने के ललये उसे ननदेश ददया गया था, प्रिेश करता है या लौटता है, उतत अनुज्ञा में अधिरोवपत की गई शतो का अनुपालन करेगा, और उस अस्थायी कालािधि की, क्जसके ललए क्रक प्रिेश करने या लौटने की अनुज्ञा उसे दी गई थी, समाक्प्त पर या ऐसी अनुज्ञा का पूिबतर प्रनतसंहरण हो जाने पर यथाक्स्थनत ऐसे क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जला या क्जलों या उसके / उनके भाग के र्ाहर चला जायेगा, और िारा 11, 12 या 13 के अिीन ददये गये मूल आदेश में विननददबष्ट कालािधि की अपयबिेलसत अिलशष्ट अिधि में, निीन अनुज्ञा के बर्ना, उसमें प्रिेश नहीं करेगा या िहााँ नहीं लौटेगा । (5) यदद ऐसा व्यक्तत अधिरोवपत की गई शतो में से क्रकसी शतब का अनुपालन नहीं करता है या तदनुसार हटता नहीं है या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् उस क्जले या उसके क्रकसी भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, निीन अनुज्ञा के बर्ना प्रिेश करता है या लौटता है, तो क्रकसी अन्य कायबिाही पर, जो क्रक इस अधिननयम के अिीन उसके विरुद्ि की जा सकती हो प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना क्जला मक्जस्रेट उसे धगरफ्तार करिा सकेगा और पुललस अलभरिा में उसे ऐसे िेत्र के र्ाहर ऐसे स्थान को, क्जसे क्रक क्जला मक्जस्रेट प्रत्येक मामले में विननददबष्ट करे, हटिा सकेगा । 19 निवाबसि (एतसटिबमेन्ट) की राज्य सरकार की शम्तत - - (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्िारा इस सम्र्न्ि में विशेष रूप से सशतत क्रकया गया कोई अधिकारी िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्जला मक्जस्रेट द्िारा क्जले में प्रयोततव्य शक्ततयों का प्रयोग िैसी ही पररक्स्थनतयों में तथा िैसी ही रीनत में इस उपांतरण के साथ कर सकेगा क्रक राज्य सरकार या विशेष रूप से सशतत क्रकये गये अधिकारी के ललए यह विधिपूणब होगा क्रक िह यथाक्स्थनत ऐसे दल या समूह के सदस्यों या व्यक्ततयों या अप्रिालसयों या लसद्िदोष ठहराये गये व्यक्ततयो को क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके / उनके भाग से, चाहे िे उसके/ उनके समीपस्थ हो या न हों, हट जाने के ललए और क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, चाहे िे उसके/उनके समीपस्थ हो या न हों, प्रिेश न करने या न लौटने के ललए ननदेश दें । 14 (2) िारा 14, 15, 17, 18 तथा 19 के उपर्न्ि और िारा 16 के उपर्न्ि, उस दशा में जर्क्रक आदेश राज्य सरकार द्िारा विशेष रूप से सशतत क्रकये गये अधिकारी द्िारा उपिारा (1) के अिीन पाररत क्रकया गया हो, इस िारा के अिीन क्रकन्हीं शक्ततयों के प्रयोग को यथािश्यक पररितबन सदहत इस प्रकार लागू होंगे जैसे क्रक िे िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्रकन्हीं शक्ततयों के प्रयोग को लागू होते हैं । (3) जहााँ आदेश राज्य सरकार द्िारा उपिारा (1) के अिीन पाररत क्रकया गया हो िहााँ राज्य सरकार या तो स्िप्रेरणा से या व्यधथत, व्यक्तत के आिेदन पर, स्ियं के द्िारा पाररत क्रकये गये क्रकसी भी आदेश का पुनविबलोकन कर सकेगी और उसके सम्र्न्ि में ऐसा आदेश पाररत कर सकेगी जैसा क्रक िह उधचत समझे: परन्तु क्रकसी भी आदेश में तर् तक फेरफार नहीं क्रकया जायेगा या उसे तर् तक उल्टा नहीं जायगा जर् तक क्रक सम्र्क्न्ित व्यक्तत को आदेश के समथबन में उपसंजात होने तथा सुने जाने के ललए सूचना न दी गई हो ।