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उहचत हनधाडरण – कृहष प्रयोजन के हलए उपयोग की जा रही भूहमयों का उहचत हनधाडरण धारा 81 में कदए गए हसद्धांतों और हनबडन्धनों के अनुसार संगहणत तथा हनयत ककया जाएगा और गैर कृहष प्रयोजन के हलए उपयोग की जा रही भूहमयों का, उहचत हनधाडरण धारा 59 के अधीन बनाए गए हनयमों के अनुसार, हनयत ककया जाएगा । (2) प्रत्येक खंड में की भूहमयों का, उन भूहमयों के सभबन्धों में जो कक धारा 59 की उपधारा (1) में वर्तणत प्रयोजनों के हलये धाररत हों, औसत वार्तषक भाटक मूल्य उस वषड से हजसमें कक भाटक मूल्य अवधाररत ककया जा रहा है, ठीक पूवड के बीच पाँच वषों की कालावहध के दौरान ऐसे खंड में पूवोि प्रयोजनों में से प्रत्येक प्रयोजन के हलये धाररत की गई भूहम के सभबन्ध में हुए हवियों तथा पट्टों के 50 संव्यवहारों के आधार पर जहाँ तक कक ऐसे संव्यवहारों के हवषय में जानकारी उपलब्ध हों, पृथकत: उस रीहत में अवधाररत ककया जायेगा जो कक हवहहत की जाय : परन्तु यकद वे संव्यवहार जो ककसी खंड में पूवोि प्रयोजनों में से ककसी प्रयोजन के हलये धाररत ककसी भूहम के संबंध में हुए हों, पयाडप्त रूप से प्रहतहनहधक न हों, तो पार्श्डस्थ खंड में उसी कालावहध के दौरान तत्सम प्रयोजन के हलए धाररत भूहम के सभबन्ध में हुए संव्यवहार भाटक मूल्य अवधाररत करने हेतु आधार माने जा सकेंगे । (3) धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) में वर्तणत प्रयोजनों के हेतु धाररत भूहमयों के हलए हनधाडरण की मानक दर उपधारा (2) के अधीन ऐसी भूहम के सभबन्ध में खण्ड के हलये अवधाररत औसत वार्तषक भाटक मूल्य के एक हतहाई के बराबर होगी और धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्तणत प्रयोजनों के हेतु धाररत भूहमयों के हलये हनधाडरण की मानक दर ऐसी भूहम के सभबन्ध में खंड के हलये अवधाररत औसत वार्तषक भाटक मूल्य का आधा होगी । (4) कृहष प्रयोजनों के हलये धाररत भूहमयों के हलये मानक दरें, हमट्टी तथा भूहम की हस्थहत एवं कृहष के लाभों का पट्टों, के हलये कदये गये प्रहतफल तथा ऐसी भूहमयों की हविय कीमतों का सभयक् ध्यान रखते हुए हनयत की जायगी ।