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भू–खंड संखयांकों के पुन: िमांककत करने का उपहवभाहजत करने की कलेक्टर की शहियाँ.- (1) कलेक्टर भू–खंड संखयांकों को या तो पुन: िमांककत कर सकेगा या उन्हें उपखंडों में उपहवभाहजत कर सकेगा हजतने कक भूहम में अहधकारों के अजडन की दृहष्ट से या ककसी अन्य कारण से अपेहित हो । (2) भू-खंड संखयांकों का उपखंडों में हवभाजन तथा भू-खंड संखयांक के हनधाडरण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार ककया जायगा ऐसे हनयमों द्वारा, ककसी स्थानीय िेत्रों में, यथाहस्थहत िेत्रफल की अथवा भू-राजस्व का लगान की या दोनों की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा हजनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं ककया जायेगा: परन्तु ककसी भू-खंड संखयांक के हनधाडरण की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवहध के दौरान तब तक कोई वृहद्ध नहीं की जायेगी जब तक कक ऐसा हनधाडरण इस संहहता के उपबन्धों के अधीन पररवतडनीय न हो ।