Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
इस अध्याय के उपबन्ध नगरीय िेत्रों में की भूहम को लागू होगें.- इस अध्याय के उपबन्ध उस भूहम को लागू होंगे जो .- (एक) भूहम स्वामी द्वारा; (दो) नवीकरण का अहधकार प्रदान करने वाले पट्टे के अधीन सरकारी पट्टेद्वार द्वारा; और (तीन) सेवा-भूहम के धारक द्वारा; नगरीय िेत्र में, चाहे कृहष प्रयोजनों के हलये चाहे कृहष हभि प्रयोजनों के हलये धाररत हो । (2) जब कभी ककसी भू-खण्ड संखयांक पर हनधाडररत ककया गया भू-राजस्व या लगान पुनरीिण योग्य हो जाय तो कलेक्टर उस भू-खण्ड पर हनधाडरण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार करेगा। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के हलये, ककसी भू-खण्ड के हलये देय भू–राजस्व या लगान- (एक) उस दशा में जबकक वह भू-खण्ड पट्टे पर धाररत हो, उस समय पुनरीिण योग्य हो गया समझा जायगा जबकक पट्टा नवीकरण योग्य हो जाता है, और (दो) उस दशा में जबकक वह भू-खण्ड भूहम-स्वामी द्वारा धाररत हो, उस समय पुनरीिण योग्य हो गया समझा जायगा जबकक बन्दोबस्त की मूल अवहध का अवसान हो जाता है । 49