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वे व्यहि हजनके द्वारा राजस्व अहधकाररयों के समि उपसंजाहत (हाहजरी) की जा सकेगी और आवेदन ककये जा सकेंगे – तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के अन्यथा उपबहन्धत के हसवाय इस संहहता या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन ककसी राजस्व अहधकारी के समि समस्त उपसंजाहतयाँ, (उपहस्थहतयाँ) उसको ककये जाने वाले समस्त आवेदन तथा उसके समि ककये जाने वाले समस्त कायड पिकारों द्वारा स्वयं या उनके मान्यताप्राप्त अहभकताडओं द्वारा ककसी हवहध व्यवसायी द्वारा ककये जा सकेंगे: परन्तु हसहवल प्रकिया संहहता, 1908 (1908 का संखयांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबन्धों में अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऐसी उपसंजाहत यकद राजस्व अहधकारी ऐसा हनदेश दे, पिकार को स्वयं करनी होगी: परन्तु यह और भी धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) की मद (दो) के अन्तगडत आने वाले मान्यताप्राप्त अहभकताड द्वारा केवल उपसंजाहत (उपहस्थहत) ही की जा सकेगी ।