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आबादी – (1) जहां आबादी के हलये रहित िेत्र कलेक्टर की राय में अपयाडप्त हो तो वह गांव की दखल रहहत भूहम में से ऐसा और िेत्र रहित कर सकेगा, जैसा कक वह उहचत समझे । (2) जहां आबादी के प्रयोजनों के हलये दखल रहहत भूहम उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आबादी के हवस्तारण के हलये कोई भी भूहम अर्तजत कर सकेगी । (3) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (भूहम अजडन अहधहनयम, 1984) (िमांक 1 सन् 1894) के उपबन्ध ऐसे अजडन से लागू होंगे और उस अहधहनमय के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूहम के अजडन के हलये मुआवजा (प्रहतकर) देय होगा ।