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हनस्तार-पत्रक का तैयार ककया जाना. उपखंड अहधकारी इस संहहता तथा इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के उपबंधों से संगहत रखते हुए एक हनस्तार-पत्रक तैयार करेगा, हजसमें ककसी ग्राम में की समस्त दखल-रहहत भूहम के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंहगक समस्त हवषय और हवहशष्टत: धारा 235 में हवहनर्ददष्ट हवषय में सहिहवष्ट होंगे । (2) हनस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाहशत ककया जाएगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को अहभहनहित करने के पिात् उसे उपखण्ड अहधकारी द्वारा अंहतम रूप कदया जाएगा ।] (3) ऐसे अंहतम हनस्तार पत्रक की एक प्रहत ग्राम पंचायत के कायाडलय में रखी जाएगी । (4) ग्राम सभा द्वारा उसके उपहस्थत तथा मतदान करने वाले कम से कम दो-हतहाई सदस्यों के बहुमत से पाररत संकल्प पर, उपखण्ड अहधकारी, कलेक्टर की पूवड अनुमहत से तथा ऐसी ककसी जांच के पिात् जैसी कक वह उहचत समझे – 115 (क) हनस्तार पत्रक की प्रहवहष्ट में पररवतडन कर सकेगा; (ख) ग्रामवाहसयों के अहतररि हनस्तार पत्रक के अहधकारों को पूरा करने के हलये हनस्तार पत्रक की ककसी प्रहवहष्ट के अधीन अहतररि दखल रहहत भूहम अहभहलहखत कर सकेगा।