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प्रहतकर तथा खचे की वसूली.– कोई रकम, जो धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रहतकर के रूप में, या धारा 215 के अधीन खचे के रूप में देय हो, भू–राजस्व के बकाया, के तौर पर वसूल की जा सकेगी ।