Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 216

प्रहतकर तथा खचे की वसूली

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प्रहतकर तथा खचे की वसूली.– कोई रकम, जो धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रहतकर के रूप में, या धारा 215 के अधीन खचे के रूप में देय हो, भू–राजस्व के बकाया, के तौर पर वसूल की जा सकेगी ।

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