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रसीद न देने या अहधक वसूली के हलये शाहस्त – यकद कोई भूहम स्वामी धारा 199 द्वारा अपेहित ककये गये अनुसार रसीद नहीं देगा या लगान के रूप में कोई रकम प्राप्त करेगा जो इस संहहता के अधीन देय लगान से अहधक हो, तो वह मौरूसी कृषक के आवेदन पर, तहसील के आदेश से इस बात के दाहयत्वाधीन होगा कक वह वसूल की गई अहतररि रकम वापस करे तथा शाहस्त के रूप में दो हजार रूपये से अनहधक राहश या यकद वसूल ककये गये कुल लगान की दुगुनी रकम दो हजार रूपये अहधक हो, तो ऐसी रकम के दुगुने के अनहधक राहश का भुगतान करे और तहसीलदार यह हनदेश दे सकेगा कक ऐसी सभपूणड राहश या उसका भाग मौरूसी कृषक द्वारा देय प्रहतकर की रकम के प्रहत समायोहजत ककया जायेगा ।