Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 145

प्रमाहणत लेखा, बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा

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प्रमाहणत लेखा, बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा.- (1) कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाहणत ककये गये लेखा-हववरण के बारे में, तब तक कक प्रहतकूल साहवत न कर कदया जाय, इस अध्याय के प्रयोजनों के हलये यह उपधाररत ककया जायेगा कक वह सरकार को देय बकाया या उसकी रकम तथा उस व्यहि का, बकायादार है, सही हववरण है । (2) उपधारा (1) में हनर्ददष्ट ककया गया हववरण तैयार करने के पूवड बकायादार को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

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