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सड़क, पथ आकद के हलये भूहम का अजडन – (1) यकद ग्रामवाहसयों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जांच के पिात्, यह समाधान हो जाता है कक ऐसे ग्राम में ग्राम समुदाय के उपयोग के हलये दस फीट से अनहधक चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मागड या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के हलये कोई भूहम अर्तजत करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के हनवाहसयों से यह अपेिा कर सकेगा कक वे ऐसी भूहम के सभबन्ध में उपधारा (3) के अधीन देय प्रहतकर की रकम हवहनर्ददष्ट की गई कालावहध के भीतर जमा करें। ऐसा हनिेप कर कदया जाने पर कलेक्टर, हवहहत रीहत में प्रकाहशत ककये गये आदेश द्वारा, ऐसी भूहम को अर्तजत कर सकेगा और ऐसा आदेश कर कदये जाने पर ऐसी भूहम राज्य सरकार में पूणडरूप में हनहहत हो जायेगी। 61 (2) ककसी भी ऐसी भूहम में ककसी हहत का दावा करने वाला कोई व्यहि, उपधारा (1) के अधीन हनहहत होने की तारीख से एक वषड की कालावहध के भीतर; कलेक्टर को अपने हहत के सभबन्ध में प्रहतकर के हलये आवेदन कर सकेगा। (3) ऐसी भूहम के सभबन्ध में देय प्रहतकर, उस पर हनधाडररत ककये गये या उस पर हनधाडरण योग्य भू-राजस्व का पंरह गुना होगा।