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बाधा का हटाया जाना – यकद ककसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कक कोई बाधा ककसी ग्राम की ककसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सावडजहनक भूहम के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या हजससे ककसी ऐसी सड़क या जल सरणी या जल स्त्रोत में, जो धारा 131 के अधीन ककसी हवहनिय का हवषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के हलए उत्तरदायी व्यहि को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और, यकद ऐसा व्यहि उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खचड ऐसे व्यहि से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यहि, तहसीलदार के ऐसे हलहखत आदेश के अधीन, हजसमें मामले के तथ्यों और पररहस्थहतयों का कथन ककया गया हो, ऐसी शाहस्त का दायी होगा जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी।