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पटवारी के हल्कों की हवरचना तथा उनमें पटवाररयों की हनयुहि – (1) कलेक्टर, समय- समय पर, तहसील के ग्रामों को पटवारी हल्कों में हवन्यस्त (arrange) करेगा और ककसी भी समय, ककसी हवद्यमान हल्के की सीमाओं में पररवतडन कर सकेगा तथा नवीन हल्कों का सृजन कर सकेगा या हवद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा । (2) कलेक्टर भू-अहभलेख रखने तथा उनके शुहद्धकरण के हलये और ऐसे अन्य कतडव्यों के हलये, जैसे कक राज्य सरकार हवहहत करे प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अहधक पटवाररयों की हनयुहि करेगा । (3) ककसी प्रथा के अथवा ककसी संहध, अनुदान या अन्य हलहखत में अन्तर्तवष्ट ककसी बात के होते हुए भी, ककसी भी व्यहि को हवरासत द्वारा पटवारी के पद का उत्तराहधकारी होने के अहधकार आधार पर पटवारी बने रहने या पटवारी हनयुि ककये जाने का कोई अहधकार या दावा प्राप्त नहीं होगा ।