Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
नियम बिािे की शम्तत- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्िों को कायािम्न्ित करिे के लिए नियम, अधिसूचिा व्दारा बिा सकेगी । (2) इस िारा के अिीि बिाये गये समस्त नियम वििाि सभा के पटि पर रिे जायेंगे ।