Bare ActsThe MP Anatomy(Cheer phaad) Adhiniyam 1954

Section 2

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पररभाषायें- इस अधधधनयम में, जब तक धिषय अथिा सन्दभग में अन्यथा अपेधित न हो- (अ) “स्िीकृत सांस्था” से तात्पयग है राज्य शासन द्वारा चीर-फाड़ परीिण और धिश्लेहषण करने हेतु स्िीकृत कोई धचककत्सालय अथिा आयुर्विज्ञान अथिा धशिण सांस्था; (आ) “प्राधधकृत अधधकारी” से तात्पयग है ऐसा अधधकारी जो इस अधधधनयम के अन्तगगत प्राधधकृत अधधकारी के कायो का धनष्पादन करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधधकृत ककया जाये; (इ) “धिधहत” से तात्पयग है इस अधधधनयम के अन्तगगत बनाये गये धनयमों द्वारा धिधहत; (ई) “लािाररस शरीर” से तात्पयग है ककसी मृत व्यधक्त का शरीर लािाररस धजसके धलये उसके धनकट सभबधन्धयों में से कोई अथिा उसकी जाधत, समुदाय और धमग का कोई व्यधक्त, ऐसी अिधध में जो धिधहत की जाये दािा न करे। 3 लािाररस शरीर के धिषय से सांशय अथिा धििाद राज्य शासन द्वारा धनयुधक्त अधधकारी को सौंपा जायेगा – यकद कोई सांशय अथिा धििाद उत्पन्न होता है कक ककसी मृत व्यधक्त का शरीर लािाररस शरीर है, तो मामला राज्य शासन द्वारा इस हेतु ककसी िेत्र के धलए अधधसूचना द्वारा धनयुक्त ऐसे अधधकारी को सौंपा जायेगा और ऐसे अधधकारी का धनणगय अधन्तम और धनणागयक होगा।

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