Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 8

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डुप्लीकेि लाइसेन्स – (1) यटद ककसी भंडारी को प्रदत्त लाइसेन्स खो जाए नष्ि हो जाये, कि-वपि अथिा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी ऐसे शुल्क के चुकाये जाने पर जो विटहत ककया जाये, एक डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जा सकेगा । (2) जब डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जाये उस पर “डुप्लीकेि” मुहर लगायी जानी चाटहये और डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक अंककत ककया जाना चाटहये और जारी करने िाले कायाालय के ररकाडा से मूल लाइसेन्स जारी करने का टदनांक अंककत ककया जाना चाटहये । अध्याय-3 भांडारी कर्तव्य

Section 8 – The MP Agricultural Warehouse Act 1947 | DailyLaw.ai