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नियम— (1) राज्य शासन, पूिा प्रकाशन के पश्चात् इन अचधननयम के प्रािधानों को कायारूप देने हेतु, ननयम बना सकेगा । (2) विमशष्ि एिं पूिागामी शक्ततयों पर प्रनतकूल प्रभाि डाले विना, ऐसे ननयमों में ननम्न अथिा सभी ककन्ही विचधयों पर उपबन्ध हो सकेंगे – (अ) विटहत ककये जाने िाले सभी विषयों के संबंध में अथिा क्जनके मलये इस अचधननयम के अंतागत ननयम बनाया जाता है; (आ) इस ननयम के अंतागत कताव्यों का ननिाहन करने के मलए प्राचधकारी; (इ) भण्डारी को लाइसेन्स के प्रदाय हेतु आिेदन का प्रारूप, लाइसेन्स की अिचध, उसकी शते और उसका निीनीकरण; (ई) भण्डारी द्िारा जारी की जाने िाली रसीद का प्रारूप, उसमें टदये जाने िाले व्यौरे और डुप्लीकेि रसीद की जाने की शतें; (उ) भण्डारी द्िारा रखे जाने िाली लेखा पुस्तके और ररकाडो की प्रक्रनत; (ऊ) इस अचधननयम के अंतगात सूचना पत्र देने की रीनत; (ओ) ककसी भण्डारगृह में सड रही उपज के विक्रय हेतु सािाजननक नीलामी के संचालन की रीनत और ऐसी विक्रय रामश के लेखा रखने के संबंध में; (औ) तौल करने िालों, प्रनतचयकों और श्रेणीकारकों की योग्ताएं और उनकी लाइसेन्स का प्रदाय, उनके लाइसेन्सों की शतों, और अिचध उनके द्िारा जारी ककये जाने िाले प्रमाण पत्रों का प्ररूप, उनके लाइसेन्सों का निीनीकरण, क्स्थनतयां क्जनके अंतागत उनके लाइसेन्स ननमलंबबत अथिा ननरस्थ ककये जा सकेंगे; 13 (क) इस अचधननयम के अंतागत लाइसेन्सों के प्रदाय हेतु और उनके निीनीकरण अथिा डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी करने हेतु शुल्क की रामश; (ख) इस अचधननयम के अंतागत भण्डारगृहों में प्रयोग ककये जाने प्रमाखणक तौल, नाप, िगीकरण, प्रनतचयन और उपज को भण्डाररत करने के तरीके; (ग) लाइसेन्स के प्रदाय, ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण का और लाइसेन्स प्राप्त भण्डार गृहों की सूची का प्रकाशन; और (घ) सामान्य रूप से भण्डारों के व्यिसाय के सुयोग्य संचालन हेतु ।