Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 2

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पररभाषाएं – इस अचधननयम में जब तक विषय अथिा संदभा से अन्यथा अपेक्षित न हो । 4 (अ) “जमा करने िाला” अमभप्रेत है िह व्यक्तत जो भण्डारी को उसके भण्डार गृह में भण्डारण हेतु कृवष उपज अवपात करता है और उसमें अन्य व्यक्तत सक्म्ममलत है जो ऐसी उपज के विषय में भंडारी द्िारा जारी की गई रसीद का िैध धारक है और जमा करने िाले अथिा उसके िैध अंतरणी द्िारा उसके पि में समथान अथिा अन्तरण द्िारा उस पर स्ित्ि प्राप्त करता है । (आ) “विटहत” से अमभप्रेत है इस अचधननयम के अंतगात बनाये गये ननयमों द्िारा विटहत । (इ) “बबटहत प्राचधकारी से अमभप्रेत है ऐसा अचधकारी क्जसे राज्य शासन ननयमों द्िारा इस अचधननयम के अंतगात कताव्यों के पालन हेतु विटहत करे । (ई) भंडारगृह से अमभप्रेत है भिन अथिा आरक्षित घेरा क्जसका प्रयोग कृवष उपज में भंडारण के अमभप्राय हेतु ककया जाता है अथिा ककया जा सकता है । (उ) “भंडारी” से अमभप्रेत है िह व्यककत जो इस अचधननयम के अंतगात इस रूप में भंडारगृह का संचालन करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त हो । अध्याय-2 भण्डारगृहों को लाइसेन्स देिा

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