Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 14

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उपज को भण्डाररत करने हेतु बबना अनुचचन प्राथममकता के खचा मलया जायेगा – कोई भंडारी अपने व्यिसाय के संचालन के दौरान ककसी व्यक्तत को अनुचचत प्राथममकता नहीं देगा परन्तु अपने भण्डारगृह में उपज को भण्डाररत करने हेतु खचा में से ऐसे खचा ले सकेगा जो उसके अैर जमा करने के बीच तय हो जाये और यह खचा उसके लाइसेन्स में दी गई शतों द्िारा अचधरोवपत सीमाओं से अचधक नहीं होंगे । 8

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