Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 10

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उपज की पहचान बनाये रखना— प्रत्येक भंडारी प्रत्येक जमा करने िाले की उपज की अलग पहचान रखने की सािधानी बरतेगा क्जससे िह उसे हर समय पहचान सके और जमा करने िाले द्िारा मांग ककये जाने पर बबना अनुचचत विलम्ब के, दे सकेगा: 7 परन्तु यह कक जहां ककसी भण्डारगृह में प्रमाखणक (स्िेन्डडााइज्ड) और श्रेणीबद्ध (गे्रडडड) उपज भण्डाररत की जाती है, तो भण्डारी और जमा करने के बीच ककसी करार के अध्यधीन, िहां कई जमा करने िालों की एक ऐसी श्रेणी के उपज के ढेर हो सकेंगे और प्रत्येक जमा करने िाला िजन अथिा विशेषता के अनुरूप अपने अंश की उपज पाने का अचधकारी होगा जैसी रसीद में दशााई गई हो।

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