Bare ActsThe M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974

Section 20

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विधिमान्यताकिण - - ककसी तयायालय कȯ ककसी ननणाय, डडक्री या आदȯश कȯ हȪतȯ हुए भी, ककसी ऐसी बात या कायािाही (क्जसमɅ बनाए िए ननयम या ककयȯ िए आदȯश, जारी की िई सूचनाएाँ आददष्ट्ट या की िई बȯदखली, ननिााररत की. िई नुकसानी, िसूल ककए िए ककरायȯ या नुकसानी या खचे, शुǾ की िई कायािादहयााँ सक्म्मललत हैं) कȯ संबंि मɅ जȪ मध्यप्रदȯश ििनामɅट वप्रमाइसȯस इवितशन) एतट, 1952 (क्रमांक 16 सन् 1952) (जȪ इसमɅ इसकȯ पचचात् सन् 1952 कȯ अधिननयम कȯ नाम सȯ ननददाष्ट्ट हȰ) कȯ अिीन की िई हȪ या क्जसका कक उस तरह ककया जा सकना तातपनयात रहा हȪ, यह समझा जाएिा कक िह इस तरह विधिमातय तथा प्रभािी हȰ मानȪ कक ऐसी बात या कायािाही इस अधिननयम कȯ जȪ कक िारा 1 की उपिारा (3) कȯ अिीन महाकȫशल िȯत्र मɅ 12 लसतम्बर, 1952 कȪ तथा अतय िȯत्रों मɅ 1 जनिरी, 1959 कȪ प्रिृतत हुआ समझा जाएिा तत स् थानी उपबतिों कȯ अिीन की िई थी और तद्नुसार : - (क) सन् 1952 कȯ अधिननयम कȯ अिीन िसूल ककए िए ककसी ककरायȯ या नुकसानी या खचों की िापसी कȯ ललए, उस दशा मȯ जबकक ऐसी िापसी का दािा कȯ िल इस आिार पर ककया िया हȪ कक उतत अधिननयम असंिȰिाननक तथा शूतय घȪवषत कर ददया िया हȰ । ककसी भी तयायालय मɅ कȪई िाद या अतय विधिक कायािाही न तȪ चलाई जाएिी और. न चालू रखी जाएिी;. और (ख) कȪई भी तयायालय सन् 1952 कȯ अधिननयम कȯ अिीन िसूल ककए िए ककसी ककरायȯ या नुकसानी या खचों की िापसी का कȯ िल इस आिार पर कक उतत अधिननयम असंिȰिाननक तथा शूतय घȪवषत कर ददया िया हȰ ननदȯश दȯनȯ िाली ककसी डडक्री या आदȯश कȪ प्रिनतात नहीं करȯिा ।

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