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िारिसों तथा विधिक प्रनतनिधियों का दानयति - - (1) जहााँ कȪई व्यक्तत क्जसकȯ कक विǽƨ ककरायȯ का बकाया अििाररत करनȯ कȯ ललए नुकसानी का ननिाारण करनȯ कȯ ललए कȪई कायािाही की जानी हȪ या की जा चुकी हȪ, कायािाही की जानȯ कȯ पूिा या उसकȯ लंबबत रहनȯ कȯ दȫरान मर जाए, िहााँ िह कायािाही उस व्यक्तत कȯ िाररसों या विधिक प्रनतननधियों कȯ विǽƨ की जा सकȯ िी या यथाक्स्थनत चालू रखी जा सकȯ िी। (2) कȪई भी ऐसी रकम, जȪ चाहȯ ककरायȯ कȯ बकाया कȯ Ǿप मɅ या नुकसानी या खचों कȯ Ǿप मɅ ककसी व्यक्तत द्िारा राज्य सरकार कȪ या ननिलमत प्राधिकारी कȪ शȪध्य हȪ, उस व्यक्तत की मृतयु कȯ पचचात् उसकȯ िाररसों या विधिक प्रनतननधियों द्िारा दȯय हȪिी, ककततु उनका दानयति मृतक की उन आक्स्तयों कȯ पररणाम तक ही सीलमत हȪिा जȪ कक उनकȯ हाथ मɅ हȪ ।