Bare ActsThe Juvenile Justice (Child care and protection)

Section 55

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अिधिनयम कᳱ धारा 75 के अधीन अपराध के मामले मᱶ ᮧᳰᮓया : (1) इस अिधिनयम कᳱ धारा 75 तथा इस िनयम के ᮧयोजनाथᭅ, ᳰकसी बालक का िववाह करना बालक के साथ ᮓूरता समझा जाएगा। िववाह ᳰकए जाने वाले बालक के जोिखम कᳱ सूचना कᳱ ᮧाि᭡ त पर, पुिलस अथवा इस अिधिनयम के अधीन ᮧािधकृत अथवा बाल िववाह ᮧितषेध अिधिनयम, 2006 (2007 का 6) के अधीन कोई अिधकारी बालक को उपयु᭍ त िनदᱷशᲂ तथा पुनवाᭅस उपायᲂ के िलए सिमित के स᭥ मुख ᮧ᭭ तुत करेगी। (2) जहां ᳰकसी बालक के साथ ᮓूरता का कायᭅ ᳰकसी बाल देखरेख सं᭭ था, अथवा ᳰकसी ᭭ कूल मᱶ अथवा बालक को रखे गए ᳰकसी देखभाल और संरᭃण के ᳰकसी ᭭ थान पर होता है तो बालक के सवᲃᱫम िहत को समझते ᱟए बालक तथा अथवा माता-िपता अथवा संरᭃकᲂ से परामशᭅ के उपरांत बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय बालक के िलए वैकि᭨ पक पुनवाᭅस उपल᭣ ध कराएगा। (3) तुरंत िचᳰक᭜ सा अवधान कᳱ अपेᭃा बाल अिधिनयम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध मᱶ बोडᭅ अथवा सिमित ᳇ारा ᳰदए गए िनदᱷश पर ᳰकसी अ᭭ पताल अथवा ᭍ लीिनक अथवा सुिवधा के अधीन िन:शु᭨ क अपेिᭃत िचᳰक᭜ सा देखभाल और उपचार उपल᭣ ध कराया जाएगा। तुरंत िचᳰक᭜ सा उपल᭣ ध कराने मᱶ ᱟई िवफलता िजसके कारण गंभीर चोट, अिनव᭜ यᭅ ᭃित अथवा जीवन जाने कᳱ आशंका अथवा मृ᭜ यु ᱟई हो बालक के ᮧित जानबूझकर कᳱ गई लापरवाही समझा जाएगा तथा िव᭭ तृत जांच के बाद बोडᭅ अथवा सिमित के िनदᱷश पर अिधिनयम कᳱ धारा 75 के अधीन ᮓूरता के समतु᭨ य होगा। (56) अिधिनयम कᳱ धारा 77 के अधीन अपराध कᳱ दशा मᱶ ᮧᳰᮓया : (1) जब कभी कोई बालमदा᭠ ध करने वाली शराब अथवा ᭭ वापक नशीले पदाथᲄ अथवा मन:ᮧभावी पदाथᲄ अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पादᲂ के ᮧभाव मᱶ अथवा लत मᱶ, िबᮓᳱ के ᮧयोजनाथᭅ सिहत, पाया जाता हो, तो पुिलस इस बात कᳱ जांच करेगी ᳰक बालक ᳰकस ᮧकार से ऐसे मदा᭠ ध करने वाली शराब अथवा ᭭ वापक नशीले पदाथᲄ अथवा मन:ᮧभावी पदाथᲄ अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पादᲂ के ᮧभाव मᱶ आया अथवा लत पड़ी तथा तुरंत ᮧ.सू.ᳯर. दजᭅ करेगी। (2) वह बालक िजसको ᭭ वापक नशीले पदाथᭅ अथवा मन:ᮧभावी पदाथᭅ का सेवन कराया गया है अथवा इनके ᮧभाव मᱶ आया पाया जाता है, उसे या तो बोडᭅ या सिमित, यथाि᭭थित, के स᭥ मुख ᮧ᭭ तुत ᳰकया जाए तथा बोडᭅ या सिमित बालक के पुनवाᭅस तथा नशे को छुड़ाने के संबंध मᱶ उिचत आदेश पाᳯरत करेगी । (3) यᳰद कोई बालमदा᭠ ध करने वाली शराब अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पादᲂ का आᳰद पाया जाता है, बालक को सिमित के स᭥ मुख पेश ᳰकया जाएगा जो बालक कᳱ नशे कᳱ लत छुड़ाने और इस ᮧयोजन के िलए, अिभ᭄ात उपयु᭍ त सुिवधा मᱶ बालक के ᭭ थानांतरण सिहत पुनवाᭅस के िलए िनदᱷश पाᳯरत करेगी। (4) यᳰद कोई बालमदा᭠ ध करने वाली शराब अथवा ᭭ वापक नशीले पदाथᭅ अथवा मन:ᮧभावी पदाथᭅ अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पाद ᳰकसी बाल देखभाल सं᭭ था मᱶ लेते ᱟए पाया जाता है, तो बालक को तुंरत बोडᭅ या सिमित के स᭥ मुख पेश ᳰकया जाएगा। केवल उन मामलᲂ को छोड़कर जहां बालबोडᭅ या सिमित के स᭥ मुख पेश ᳰकए जाने कᳱ ि᭭ थित मᱶ न हो तथा तुरंत िचᳰक᭜ सा कᳱ जानी अपेिᭃत हो। (5) बोडᭅ ᭭ वयं या सिमित से ᮧा᭡ त िशकायत पर तुरंत ᮧ.सू.ᳯर. दजᭅ करने के िलए पुिलस को िनदᱷश जारी करेगा। (6) बोडᭅ अथवा सिमित उन पᳯरि᭭ थितयां, िजनमᱶ ऐसे उ᭜ पाद बाल देखभाल सं᭭ था मᱶ ᮧिव᭬ ट ᱟए तथा बालक तक पᱟंच के बारे मᱶ जांच के उपयु᭍ त िनदᱷश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदािधकाᳯरयᲂ तथा बाल देखभाल सं᭭ थान के िखलाफ उिचत कारᭅवाई कᳱ अनुशंसा करेगी। (7) यथाि᭭ थित, बोडᭅ अथवा सिमित बालक को ᳰकसी दूसरी बाल देखभाल सं᭭ था मᱶ ᭭ थानांतरण, जैसा भी मामला हो, के िलए भी िनदᱷश जारी करेगी। (8) मदा᭠ ध करने वाली शराब, त᭥ बाकू उ᭜ पाद बेचने वाली दुकानᲂ को अपनी दुकान पर ᮧमुख ᭭ थान पर एक संदेश ᮧदᳶशत करना चािहए ᳰक ᳰकसी बालक को मदा᭠ ध करने वाली शराब या त᭥ बाकू उ᭜ पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है िजसमᱶ 7 वषᭅ तक का सᭃम कारावास तथा एक लाख ᱧपए तक का जुमाᭅना हो सकेगा, से दंडनीय होगा। (9) सभी त᭥ बाकू उ᭜ पाद और मदा᭠ ध करने वाली शराब पर अव᭫ य ही संदेश ᮧदᳶशत होना चािहए ᳰक ᳰकसी बालक को मदा᭠ ध करने वाली शराब अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है िजसमᱶ 7 वषᭅ तक का कठोर कारावास और जुमाᭅना जो एक लाख ᱧपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 45 (10) इस अिधिनयम के अधीन रिज᭭ ᮝीकृत अथवा मा᭠ यताᮧा᭡ त ᳰकसी बाल देखभाल सं᭭ था के अथवा ᳰकसी सिमित अथवा बोडᭅ के कायाᭅलय के 200 मीटर के भीतर मदा᭠ ध करने वाली शराब, ᭭ वापक नशे के पदाथᭅ अथवा मन:ᮧभावी पदाथᭅ अथवा त᭥ बाकू उ᭜ पादᲂ को देना अथवा बेचना इस अिधिनयम कᳱ धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

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