Bare ActsThe Juvenile Justice (Child care and protection)

Section 35

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मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य : (1) ᳰकसी सं᭭ था मᱶ माहौल शोषण से मु᭍ त रखा जाना चािहए ताᳰक बालअपनी पᳯरि᭭ थितयᲂ का सामना कर सकᱶ तथा वे ᳰफर से आ᭜ मिव᭫ वास ᮧा᭡ त कर सकᱶ। (2) ᳰकसी सं᭭ था मᱶ बालकᲂ कᳱ देखभाल मᱶ लगे सभी ᭪ यि᭍ त वातावरण को अनुकूल बनाने मᱶ भाग लᱶगे तथा िचᳰक᭜ सकᲂ के साथ सहयोग करᱶगे। (3) दोनᲂ ᮧकार के पᳯरवेश आधाᳯरत अंत:ᭃेप, जो बालकᲂ के िलए समथᭅ पᳯरवेश और ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा उपल᭣ ध करा रहे हᱹ, ᮧ᭜ येक बालक के िलए जᱨरी है तथा इसे सभी सं᭭ थाᲐ को उपल᭣ ध कराया जाएगा। ᭭ प᭬ टीकरण : इस उपिनयम के ᮧयोजन के िलए पᳯरवेश आधाᳯरत अंत:ᭃेप पुन: िनरोग होने कᳱ एक ᮧᳰᮓया है जो ᳰकसी सं᭭ था मᱶ सं᭭ कृित और पᳯरवेश को समथᭅ बनाने के िलए ᮧारंभ होती है िजससे यह सुिनि᭫ चत ᳰकया जा सकता है ᳰक ᮧ᭜ येक बालकᳱ यो᭏ यताᲐ का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी ᳲजदगी के संबंध मᱶ िनणᭅय लेने का अिधकार है और इस ᮧकार, वे िव᭫ वास करते हᱹ तथा अपने नकारा᭜ मक अनुभवᲂ से परे अपना िवकास और पहचान ᭭ थािपत करते हᱹ और ऐसे अंत:ᭃेप का बालक पर मह᭜ वपूणᭅ भावना᭜ मक ᮧभाव होता है। (4) ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा एक िवशेषीकृत ᮧᳰᮓया है तथा ᮧ᭜ येक सं᭭ था इसके िलए मह᭜ वपूणᭅ मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य अंत:ᭃेप कᳱ ᭪ यव᭭ था करेगी। (5) ᮧ᭜ येक सं᭭ था बालक के िलए िवशेषीकृत तथा िनयिमत ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा के िलए ᮧिशिᭃत परामशᭅदाताᲐ कᳱ सेवाएं उपल᭣ ध होनी चािहए, जो बालमागᭅदशᭅन कᱶᮤᲂ, मनोिव᭄ान और मन: िचᳰक᭜ सा िवभागᲂ जैसे बा᳭ अिभकरणᲂ अथवा इस तरह के सरकारी और गैर-सरकारी अिभकरणᲂ से भी ᮧा᭡ त कᳱ जा सकती हᱹ। (6) ᮧ᭜ येक मामले कᳱ फाइल मᱶ मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य िवशेष᭄ᲂ कᳱ अनुशंसाᲐ को रखा जाएगा तथा इसे ᮧ᭜ येक बालक के िलए देखभाल योजना मᱶ सि᭥ मिलत ᳰकया जाएगा। (7) ᳰकसी भी बालक के ᮧिशिᭃत मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य िवशेष᭄ᲂ ᳇ारा मनोवै᭄ािनक मू᭨ यांकन तथा रोग िनदान ᳰकए िबना मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य सम᭭ याᲐ के िलए दवा नहᱭ दी जाएगी। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) केवल ᮧिशिᭃत िचᳰक᭜ सा कमᭅचाᳯरवृंद ᳇ारा बालकᲂ को दवाएं दी जाएंगी तथा न ᳰक गृह के अ᭠ य ᳰकसी ᭭ टाफ ᳇ारा।

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