Bare ActsThe Child Adoption

Section 50

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अ: य अ: य अ: य अ: य बG च बG च बG च बG च का का का का द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण ::::---- (1) चूंक अिधक आयु के बालक का उन माता या िपता के साथ समायोजन 6थािपत होने म समय लगता है, िजनका उनसे कोई संबंध नहY है, यह मह वपूण! है क सं6 था छोड़ने से पूव!, बालक और भावी द तक माता या िपता को एक-दूसरे से सुप,रिचत करा दया जाए । (2) िविश@ ट द तक-हण अिभकरण अथवा ािधकृत िवदेशी द तक-हण अिभकरण के माग!दश!न के अधीन, भावी द तक माता या िपता, बालक को अिभरा म लेने से पहले भी, वीिडयो कॉ स के माH यम से अिधक आयु के बालक से अन यो%या कर सकते ह5 और भावी द तक माता या िपता को सं6 था छोड़ने से पूव! बालक के साथ कुछ  वािलटी समय P यतीत करने के िलए ो सािहत कया जाएगा । (3) अिधक आयु के बालक को बाल क याण सिमित ारा द तक-हण के िलए िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत कए जाने क तारीख से ही िनवासी भारतीय और अिनवासी भारतीय ारा द तक-हण के िलए उपलU ध माना जाएगा और वे द तक-हण के िलए िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत कए जाने क तारीख से तीस दन के बाद िवदेशी भारतीय नाग,रक अथवा िवदेशी भावी द तक माता या िपता ारा द तक-हण के िलए उपलU ध कराए जाएंगे । ट प ट प ट प ट पणणणण :::: पांच वष! क अविध पूरे कर लेने वाले बालक को अपेाकृत बड़ा बालक माना जाएगा ।

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