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िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण अिभकरण अिभकरण अिभकरण अिभकरण केकेकेके कृ य कृ य कृ य कृ य :- िविश@ ट द तक-हण अिभकरण अनाथ, प,र य त और अ- य.पत बालक के द तक हण म 6 थानन को सुकर बनाने के िलए इन माग!दश!क िस"ांत के अधीन उ ह समनुदेिशत कृत् य के अित,र त िन0 निलिखत कृ य का पालन करेगा : (1) बालक बालक बालक बालक केकेकेके ित ित ित ित कृ य कृ य कृ य कृ य – येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण - (क) यथाि6 थित, इसके भार म रह रहे येक बालक क देखरेख, संरण और क याण के िलए उ तरदायी होगा और उनक 6 वा6 V य आवF यकताM; भावा मक और मनोवैWािनक आवF यकताM, शैिक और िशण आवF यकताM को पूरा करेगा; फुरसत और आमोद- मोद संबंधी %याकलाप का बंध करेगा; कसी भी कार के दु_पयोग, उपेा और शोषण से संरण दान करेगा, समाज क मु< यधारा से जोड़ेगा और यावत!न करेगा, अनुवत!न करेगा ; (ख) वेश, यावत!न, 6 थानांतरण, बालक क मृ यु और द तक-हण के सभी मामल के अलावा सं6 था से गुम &ए ब[ च के बारे म, यद कोई हो, बाल क याण सिमित, िजला बाल संरण एकक, रा: य द तक-हण संसाधन अिभकरण और क ीय द तक-हण संसाधन ािधकरण को बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली और Aैक चाइ ड के माH यम से ,रपोट! करेगा ; (ग) येक अनाथ, प,र य त और अ- य.पत बालक क ाि6 थित को बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर 6 तुत करेगा, जो www.adoptionindia.nic.in वेबसाइट पर सुगम है ; (घ) सभी अनाथ, प,र य त और अ- य.पत बालक क बालक अHययन ,रपोट! अपने सामािजक काय!कता! के माH यम से तैयार कराएगा और उ ह बाल क याण सिमित ारा ऐसे बालक को द तक-हण के िलए िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत करने क तारीख से सात दन के भीतर बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर डालेगा ; (ङ) अपने बाल िचक सक या िचक सक के माH यम से ऐसे सभी बालक क िचक सा परीा ,रपोट! तैयार कराएगा और उ ह बाल क याण सिमित ारा ऐसे बालक को द तक-हण के िलए िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत करने क तारीख से सात दन के भीतर बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर डालेगा ; (च) बालक के सवK तम िहत के िस"ांत और वरीयता के िन0 निलिखत %म म देखरेख के िवकप अथा!त् (i) जैव प,रवार और िविधक संरक से यावत!न ; (ii) देश के भीतर द तक-हण ; (iii) अंतर-देशीय द तक-हण ; (iv) पोषण देखरेख ; और (v) सं6 थागत देखरेख । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 का अनुसरण कर येक ब[ चे के िलए P यि तगत देखरेख योजना तैयार करेगा ; (छ) 6 मृित एलबम तैयार करेगा, िजसम बालक क फोटो एलबम, बालक के जीवन का इितवृ त और U यौरा (अ- यपण! करने वाले माता या िपता के U यौरा का उ लेख न कया जाए) और बालक क अिभQिच शािमल क जाए, िजसे द तकहण-पूव! पोषण देखरेख म भावी द तक माता या िपता को बालक को सnपते समय बालक के िचक सीय इितवृ त के साथ साथ द तक प,रवार को सnपा जाएगा ; (ज) ऐसे येक बालक के द तक-हण म 6 थानन का यास करेगा, िजसे बाल क याण सिमित ारा द तक-हण हेतु िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत कर दया गया हो ; (झ) भावी द तक माता या िपता को बालक के रैफरल और इन माग!दश!क िस"ांत म यथा उपबंिधत द तक-हण से संबंिधत िविधक %या के िलए उ तरदायी होगा ; (ञ) येक द तक-हण योh य बालक को द तक प,रवार को अपनाने के िलए मनोवैWािनक Qप से तैयार करेगा ; (ट) भावी द तक माता या िपता के साथ ब[ चे के संवाद, जहां कहY अपेित हो, को सुकर बनाएगा ; (ठ) यह सुिनिF चत करेगा क जुड़वां बालक अथवा भाई-बहन का, जहां तक संभव हो, एक ही प,रवार म 6 थानन हो ; (ड) द तक-हण के अिभलेख को इस कार से प,ररित रखेगा क ऐसे अिभलेख तक केवल ािधकृत P यि त क ही प&ंच हो ; (ढ) पैरा 45 म यथा उि लिखत रीित से द तक ारा अपने मूल प,रवार क खोज को सुकर बनाएगा । (2) (2) (2) (2) जैव जैव जैव जैव माता माता माता माता या या या या िपता िपता िपता िपता केकेकेके ित ित ित ित कृ य कृ य कृ य कृ य –––– ये ये ये येकककक िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण अिभकरण अिभकरण अिभकरण अिभकरण – (क) अ- य.पत ब[ चे के माता या िपता के साथ पूरी द तक-हण %या के दौरान स0 मान और ग,रमा के साथ बरताव करेगा ; (ख) अिववािहत माँ और जैव माता या िपता क गोपनीयता बनाए रखेगा ; (ग) अ- यप!ण करने वाले माता या िपता को परामश! देगा और उ ह भिव@ य म उनके बालक ारा मूल प,रवार क खोज क संभावना के बारे म बताएगा ; (घ) अ- यप!ण करने वाले माता या िपता को उनके 6 वयं के 6 वा6 V य के साथ-साथ ब[ चे क पृ@ ठभूिम और िवकास के बारे म अिधक से अिधक जानकारी देने के िलए ो सािहत करेगा ; (ङ) माता या िपता को अंतर-देशीय द तक-हण क संभावना सिहत अ- यपण! क िववा के बारे म बताएगा ; (च) यह सुिनिF चत करेगा क अ- यपण! और द तक-हण हेतु माता या िपता ारा सहमित कसी पीड़न अथवा आ.थक या भौितक ितफल के िबना दी गई है ; (छ) बालक के ज म से पहले बालक के द तक-हण के संबंध म जैव माता या िपता के साथ कोई वचनब"ता या करार नहY करेगा ; (ज) माता या िपता को सूिचत करेगा क उनके पास अ- यप!ण क तारीख से साठ दन क पुन.वचारण अविध होगी िजसके दौरान वे बालक को वापस ले जा सकते ह5 । (3) (3) (3) (3) भावी भावी भावी भावी द त द त द त द तकककक माता माता माता माता या या या या िपता िपता िपता िपता केकेकेके ित ित ित ित कृ य कृ य कृ य कृ य –––– ये ये ये येकककक िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण अिभकरण अिभकरण अिभकरण अिभकरण - (क) भावी द तक माता या िपता के साथ स0मान के साथ बरताव करेगा और स0 यक िश@ टाचार, सहायता और सलाह देगा ; (ख) भावी द तक माता या िपता को, यद उनके सामने कोई क,ठनाई आ रही है, तो बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर रिज6 Aीकरण करने म सहायता करेगा ; (ग) भावी द तक माता या िपता को द तक-हण क %या के बारे म जानकारी देने और उसके िलए उनक तैयारी का 6 तर अिभिनिF चत करने के िलए ािधकृत वृि तक सामािजक काय!कता! अथवा सलाहकार के माH यम से परामश! देगा िजसम िन0 निलिखत शािमल होगा, अथा!त् :- 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) अपने वंश को बनाए रखने के िलए एक अनुकि पक तरीके के Qप म द तक-हण क 6 वीकृित ; (ii) द तक-हण कए जाने वाले बालक के िलए अिधमान ; (iii) ऐसे बालक को द तक लेने के िलए भावा मक तैयारी, जो उनका ,रFतेदार नहY है ; (iv) बालक क सामािजक पृ@ ठभूिम और आनुवंिशक कारक के बारे म सरोकार ; (v) पालन-पोषण और अनुशासन के ित _ख; (vi) बालक को दत् तक-हण के तV य क जानकारी देना, जब वह बड़ा हो जाए ; (vii) द तक बालक ारा मूल प,रवार क खोज पर P यवहार करना, जब वह बड़ा हो जाए; (viii) कोई अ य िववाधक, जो पार6प,रक संवाद के दौरान उठ सकता है । (घ) उनके पास रिज6 Aीकृत भावी द तक माता या िपता क, उनके रिज6 Aीकरण और अपेित द6 तावेज 6 तुत करने क तारीख से एक मास के भीतर, गृह अH ययन ,रपोट! पूरी करेगा ; (ङ) भावी द तक माता या िपता के आवेदन क ाि6 थित को बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर िनरंतर अXतन करेगा ; (च) भावी द तक माता या िपता को बालक क वीिडयो ि लप दान करेगा और रैफरल के बाद बालक के साथ उनके वीिडयो कॉल को सुकर बनाएगा ; (छ) भावी द तक माता या िपता को बालक के िचक सीय इितवृ त के बारे म जानकारी देगा, िविश@ ट आवF यकताM वाले बालक के 6 वा6 V य क िति6 थित के बारे म भावी द तक माता या िपता को जानकारी देगा यद ऐसा कोई बालक द तक-हण के िलए 6 तािवत है ; (ज) बालक क खाX और सामािजक आदत सिहत उससे संबंिधत ितरण अिभलेख और हाल क नैदािनक ,रपोटj के साथ-साथ कोई अ य मह वपूण! सूचना, 6 मृित एलबम भावी द तक माता या िपता को दान करेगा ; (झ) यायालय से द तक-हण आदेश क एक ित और ज म माणपI अथवा शपथपI, जब कभी उपलU ध हो, भी भावी द तक माता या िपता को दान कया जाएगा ; (ञ) रैफरल पूरा होने पर और इन माग!दश!क िस"ांत म यथा अिभकिथत आवF यक औपचा,रकताM का अनुपालन करने के बाद बालक को द तकहण-पूव! पोषण देखरेख म रखेगा ; (ट) भावी द तक माता या िपता को, यद अपेित हो, परामश! सिहत द तकहण-पF चात् सेवाएं दान करेगा ; (ठ) अनुसूची-13 म यथा िविनcदm भुगतान के अलावा, कोई भुगतान ाR त नहY करेगा ; (ड) द तक-हण क %या समझने के िलए भावी द तक माता या िपता को द तक प,रवार से संपक! करने क सलाह देगा । ((((4) 4) 4) 4) परामश परामश परामश परामश सेसेसेसे संबंिधत संबंिधत संबंिधत संबंिधत कृ य कृ य कृ य कृ य :- िविश@ ट द तक-हण अिभकरण के परामश! से संबंिधत कृ य म िन0 निलिखत कृ य शािमल हगे :- (i) अ- यप!ण क दशा म जैव माता या िपता को परामश! ; (ii) भावी द तक माता या िपता को द तकहण-पूव! परामश! ; (iii) अिधक आयु के बालक को द तक-हण से पहले और द तक-हण के दौरान परामश! ; (iv) द तक बालक को द तक-पF चात् परामश!, जब उनके ारा अपने मूल प,रवार क खोज म संपक! कया जाता है । ((((5) 5) 5) 5) येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण प,र य त बालक को ाR त करने के िलए ाथिमक 6 वा6 V य देखरेख क , अ6 पताल, प,रचया! गृह, अ पावास एवं 6 वाधार गृह और अपने 6 वयं के गृह म िशशु पालना 6 थल 6 थािपत करेगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 ((((6) 6) 6) 6) लेखीकरण लेखीकरण लेखीकरण लेखीकरण और और और और अिभलेख अिभलेख अिभलेख अिभलेख अनुरण अनुरण अनुरण अनुरण :- (क) येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण येक बालक के िलए आयु और िन0 निलिखत से संबंिधत ^लग िविश@ ट जQरत के आधार पर ‘P यि तगत देखरेख योजना’ तैयार करेगा अथा!त्- (i) 6 वा6 V य और िचक सा जQरत ; (ii) भावना मक और मनोवैWािनक जQरत ; (iii) शैिक और िशण जQरत ; (iv) फुरसत, सृजना मकता और खेल ; (v) लगाव और नातेदारी ; (vi) सभी कार के दु_पयोग, उपेा और बुरे वता!व से संरण ; (vii) प,रवार के साथ पुन.मलन, द तक-हण और अ य गैर-सं6थागत देखरेख सिहत पुनवा!स ; (viii) समाज क मु< यधारा से जोड़ना ; और (ix) पुनवा!स और यावत!न के बाद अनुवत!न । (ख) येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण येक ब[ चे क केस फाइल म िन0 निलिखत द6 तावेज रखेगा, अथा!त् (i) बालक का मामला इितवृ त और सामािजक जांच ,रपोट! ; (ii) अंत,रम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल क याण सिमित ारा बालक को द तक-हण हेतु िविधक Qप से 6 वतंI घोिषत करने का आदेश और बालक को यागने के मामले म अ- यपण! िवलेख ; (iii) बालक क बालक अHययन ,रपोट!, िचक सा परीा ,रपोट! और ितरण अिभलेख ; (iv) येक छह मास के अंतराल पर िलए गए ब[ चे क फोटो ; (v) भावी द तक माता या िपता का आवेदन पI, द6 तावेज़ और गृह अH ययन ,रपोट! ; (vi) द तक-हण यािचका, द तक-हण आदेश और बालक का ज म माणपI ; (vii) बालक क 6 थानन पF चात् गित ,रपोटO । (ग) येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण िन0 निलिखत अिभलेख रखेगा, अथा!त् :- (i) मा6 टर वेश रिज6 टर ; (ii) बालक क िचक सा और िवकास फाइल ; (iii) बालक क केस फाइल; (iv) बालक और कम!चा,रय क उपि6 थित रिज6 टर ; (v) U यौरे के साथ भावी द तक माता या िपता का रिज6 टर (रिज6 Aीकरण क तारीख, गृह अH ययन ,रपोट! क तारीख, बालक अथवा बालक के रैफरल क तारीख (तारीख), यायालय के आदेश क तारीख, भावी द तक माता या िपता को बालक सnपने क तारीख, आद) ; (vi) वाउचस!, रोकड़ बही, खाता, जरनल और वा.षक लेखे ; (vii) अनुदान उपयोग रिज6 टर ; (viii) 6 टॉक रिज6 टर ; और 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ix) बंधन सिमित और द तक-हण सिमित क बैठक के काय!वृ त का अिभलेख (अलग-अलग रखा जाए ) । (7) अ: य अ: य अ: य अ: य कृ य कृ य कृ य कृ य : येक िविश@ ट द तक-हण अिभकरण िन0 निलिखत कृ य भी करेगा : (1) द तक-हण काय!%म के बारे म जागQकता फैलाने के िलए िशण और अिभसं6करण %याकलाप का आयोजन; (2) इन माग!दश!क िस"ांत के बारे म अपने बाल देखरेख और वृि तक कम!चा,रय को िशण देना ।