Bare ActsThe Child Adoption

Section 25

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िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट िविश9 ट द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण अिभकरण अिभकरण अिभकरण अिभकरण क& क& क& क& मा: य मा: य मा: य मा: यता ता ता ता केकेकेके नवीकरण नवीकरण नवीकरण नवीकरण केकेकेके िलए िलए िलए िलए मानदंड मानदंड मानदंड मानदंड और और और और !"या !"या !"या !"या :- (1) िविश@ ट द तक-हण अिभकरण क मा यता के नवीकरण के िलए अपनाए जाने वाले मानदंड िन0 निलिखत हगे :- (क) िविश@ ट द तक-हण अिभकरण का द तक 6 थानन म समाधानद संपादन होना चािहए ; (ख) वह बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली म आंकड़ को िनयिमत Qप से अXतन करता रहा हो और माग!दश!क िस"ांत म िविश@ ट द तक-हण अिभकरण के िलए िविनcदि@ टत समय सीमा का पालन करता हो ; (ग) उसने माग!दश!क िस"ांत के ावधान के साथ-साथ रा: य सरकार या रा: य द तक-हण संसाधन अिभकरण या क ीय द तक-हण संसाधन ािधकरण ारा जारी िनदेश का भी अनुसरण कया हो ; (घ) वह कसी कदाचार म संिलR त न रहा हो ; (ङ) उसने बाल देखरेख कॉरपस का उिचत उपयोग कया हो ; और (च) उसने अनुसूची-12 म यथा उपबंिधत बाल देखरेख मानक को बनाए रखा हो । (2) िविश@ ट द तक-हण अिभकरण क मा यता के नवीकरण के िलए अपनाई जाने वाली %या िन0 निलिखत होगी, अथा!त् :- िविश@ ट द तक-हण अिभकरण पैरा 24(1) म उि लिखत द6 तावेज के अलावा, िन0 निलिखत द6 तावेज या सूचना के साथ अपनी मा यता समाR त होने से छह मास पहले आवेदन करेगा :- (क) िपछली मा यता अविध के दौरान जैव माता या िपता, नातेदार अथवा संरक को लौटाए गए बालक का U यौरा और उनक सं< या ; (ख) िपछली मा यता अविध के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय द तक-हण म 6 थानन कए गए बालक क सं< या और उनका U यौरा और उनके द तक-पF चात् अनुवत!न का U यौरा ; (ग) िपछली मा यता अविध के दौरान बाल देखरेख कॉरपस क ािR त और उसके उपयोग का वष!-वार U यौरा ; (घ) बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर आंकड़ को िनयिमत Qप से अXतन करने क घोषणा ; और (ङ) यह किथत करते &ए वचनबंध क वह इन माग!दश!क िस"ांत के साथ-साथ रा: य सरकार या रा: य द तक-हण संसाधन अिभकरण या क ीय द तक-हण संसाधन ािधकरण ारा समय-समय पर जारी िनदेश का पालन करने के िलए सहमत है । (3) रा: य सरकार ारा िविश@ ट द तक-हण अिभकरण क मा यता (िवXमान मा यता समाR त होने से पहले), इस योजन से संचािलत कए गए िनरीण के आधार पर, पांच वष! क अविध के िलए नवीकृत क जाएगी, यद िविश@ ट द तक-हण अिभकरण उपरो त उि लिखत मानदंड को पूरा करता है । 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (4) यद िविशष् ट द तक-हण अिभकरण ने मा यता के िलए आवेदन कर दया है और उसे कोई सूचना ाR त नहY होती है, तो ऐसे िविश@ ट द तक-हण क मा यता को जारी माना जाएगा । 26 26 26

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