Bare ActsThe Child Adoption

Section 17

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क4 5ीय क4 5ीय क4 5ीय क4 5ीय द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण संसाधन संसाधन संसाधन संसाधन ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण का का का का िनरापे िनरापे िनरापे िनरापे माण माण माण माण----प प प प और और और और द त द त द त द तकककक----हण हण हण हण----पूव पूव पूव पूव पोषण पोषण पोषण पोषण देखरेख देखरेख देखरेख देखरेख ::::---- (1) क ीय द तक-हण संसाधन ािधकरण भावी द तक माता या िपता ारा बालक क 6 वीकृित क ािR त क तारीख से दस दन के भीतर अनुसूची-9 के फामSट म 6 तािवत द तक-हण के प म िनरापे माण-पI और जहां कहY लागू हो, हेग द तक-हण अिभसमय के अनु[ छेद 5 और अनु[ छेद 17 के अनुसार ाR तकता! देश का अनुमोदन/अनुWा पI जारी करेगा और ऐसे िनरापे माणपI क एक ित सभी संबंिधत को पृ@ ठांकत क जाएगी और बालक द तक-हण संसाधन सूचना और माग!दश!क णाली पर डाली जाएगी । (2) क ीय द तक-हण संसाधन ािधकरण से िनरापे माणपI जारी होने के बाद,  यायालय आदेश लंिबत रहते, भावी द तक माता या िपता अनुसूची-7 के फामSट म िविश@ ट द तक-हण अिभकरण को वचनबंध देकर भारत म द तक-पूव! पोषण देखरेख के िलए बालक को ले जा सकते ह5 ।

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