Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 8

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(1) Ĥािधकार कȧ अपनी èथापना होगी, ǔजसके िलए वह राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से ǒविनयम बनाएगा। Ĥािधकार कȧ èथापना, शǒƠयाँ और कृ×य (2) Ĥािधकार इस अिधिनयम के उƧेæयɉ को पूरा करने के िलए, ǒवभाग के आवæयक काय[Đमɉ और सभी ǑĐया- कलापɉ के Ĥबंध को सुåयवǔèथत Ǿप से िनçपाǑदत करेगा और िनçपाǑदत करवाएगा। (3) Ĥािधकार:- (क) Ĥािधकार èथल/¢ेğ तथा उसकȧ सुख-सुǒवधाओं के आयोजन, ǒवकास और अनुर¢ण तथा भूिम के आवंटन, पÒटा-िनçपादन और ऐसा आवंटन, पÒटा रƧ करने तथा फȧस, लगान, Ĥभार वसूल करने 10 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 और उससे संबंिधत बातɉ के िलए उƣरदायी होगा। (ख) पय[टन से संबंिधत सेवाएँ, यथा सूचना, आर¢ण, माग[दश[न, पाǑकɍ ग, Ĥसाधन, पय[टक èथलɉ कȧ साफाई, पया[वरण उÛनत करने, Ĥचार इ×याǑद, कȧ åयवèथा और अनुर¢ण कर सकेगा; (ग) पय[टन èथलɉ पर èवÍछता और अवसंरचना×मक सुǒवधाएँ बनाए रखने मɅ èथानीय िनकायɅ कȧ सहायता कर सकेगा; (घ) उपवन, झील और आमोद-Ĥमोद केÛġ, फåवारɉ या कोई अÛय ऐसी सुǒवधाएँ बनवा और उनका अनुर¢ण कर सकेगा, जो ¢ेğ के पय[टन मूãय कȧ वृǒƨ करे; (ड) पय[टन के ǒविभÛन Ĥ¢ेğɉ और सàबƨ ǑĐया- कलापɉ मɅ लगे हुए उƭोगɉ के िलए ǒवकासा×मक उपाय कर सकेगा; (च) ǒवभाग के साधारण पय[वे¢ण और िनयÛğण के अÚयधीन, सभी पय[टन इकाईयɉ और सàबƨ ǑĐया-कलापɉ के सǔÛनमा[ण, ǒवèतार, अनुर¢ण और संचालन को ऐसी रȣित मɅ, ǔजससे पय[टन ǑĐया-कलाप पया[वरǔणक Ǿप से तथा सांèकृितक Ǿप से संपोǒषत बन जाएँ, ǒविनयिमत कर सकेगा; (छ) अपने ¢ेğ के िलए पय[टन माèटर-Üलान तैयार कर सकेगा और पय[टन संबंधी ǑĐया-कलाप करने वाली सभी पय[टन इकाईयाँ और èथापनाएँ, उपयु[Ơ माèटर Üलान का अनुपालन करɅगी तथा Ĥािधकार माèटर Üलान का अनुपालन नहȣं करने वाली इकाईयɉ या èथापनाओं को बÛद करने का आदेश कर सकेगा; (ज) ऐसे èथल मɅ पय[टन Ĥो×साहन हेतु ऐसे अिधसूिचत पय[टक èथल का ħमण करने वाले पय[टकɉ कȧ धािम[क भावनाओं के अनुकूल ऐसे अिधसूिचत पय[टक èथल मɅ समèत ऐसी सेवाओं 11 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 को ǒविनयिमत कर सकेगा; और (झ) को अपने ¢ेğ कȧ सड़कɉ, मकान कȧ नािलयɉ, भूिम और Ĥािधकार कȧ समपǒƣ पर हुए अितĐमण को हटाने के Ĥयोजनाथ[ झारखÖड नगरपािलका अिधिनयम, 2000 कȧ धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 मɅ यथा ǒविनǑद[ƴ नगरपािलका के किमưरɉ कȧ शǒƠयाँ हɉगी; (ञ) ऐसे अÛय कत[åयɉ और कृ×यɉ, जैसा Ǒक ǒवभाग या सरकार Ʈारा समय-समय पर इसे सɋपे जाएँ, का अनुपालन करेगा। (4) Ĥािधकार:- (क) इसके Ʈारा उपलÞध करायी गई ǑकÛहȣ Ĥ×य¢ सेवाओं पर शुãक Ĥभाǐरत कर सकेगा; और (ख) केÛġ सरकार, राÏय सरकार, अध[-सरकारȣ और गैर-सरकारȣ संगठनɉ तथा Ǒकसी अÛय İोत से दान या अनुदान ĤाƯ कर सकेगा तथा Ǒकसी İोत से राÏय सरकार कȧ पूवा[नुमित से उधार भी ले सकेगा। (5) राÏय सरकार समय-समय पर, Ĥािधकार को कोई ऐसा अÛय काय[ सɋप सकेगी जो पय[टन èथल और उसकȧ सुख-सुǒवधाओं के योजनाबƨ ǒवकास या अनुर¢ण तथा उससे संबंिधत बातɉ से संबंƨ हो। (6) राÏय सरकार राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा, आवास, ǒवƭालय, इ×याǑद जैसी नागǐरक एवं पय[टक सुख- सुǒवधाओं के आयोजन, ǒवकास और अनुर¢ण, अितĐमण हटाने, आǑद के िलए, Ĥािधकार या अÚय¢ अथवा Ĥबंध िनदेशक मɅ अÛय अिधिनयमɉ के अधीन ऐसी शǒƠयाँ िनǑहत कर सकेगी, ǔजनका इस संबंध मɅ त×समय Ĥवृǒƣ Ǒकसी ǒविध के अधीन कोई èथानीय Ĥािधकार या कानूनी िनकाय अथवा राÏय एजेÛसी Ĥयोग कर सकती है। (7) यǑद Ĥािधकार कȧ राय मɅ उसके Ʈारा Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ मɅ िनçपाǑदत ǒवकास काय[Đम के फलèवǾप, ǒवकास से 12 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 लाभाǔÛवत ¢ेğ कȧ Ǒकसी सàपǒƣ का मूãय बढ़ गया हो, तो Ĥािधकार, राÏय सरकार के पूव[ अनुमोǑदत से, सàपǒƣ के èवािमयɉ या उससे Ǒहतबƨ Ǒकसी åयǒƠ पर ǒवकास काय[ के िनçपादन के फलèवǾप सàपǒƣ के मूãय मɅ हुई वृǒƨ के िलए, सुधार Ĥभार लगा सकेगा; परÛतु, राÏय या केÛġ सरकार Ʈारा èवािधकृत भूिम पर कोई सुधार Ĥभार नहȣ लगाया जाएगा। (8) Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ मɅ ǔèथत Ǒकसी सàपǒƣ के संबंध सुधार Ĥभार वह रकम होगी, जो ǒवकास-èकȧम का िनçपादन होने से पूव[ सàपǒƣ को भवन सǑहत मानकर ĤाÈकिलत मूãय से ǒवकास èकȧम का िनçपादन पूरा हो जाने पर उसी रȣित से ĤाÈकिलत सàपǒƣ का मूãय से ǔजतना अिधक होता हो, उसके एक-ितहाई के बराबर हो। (9) राÏय सरकार Ĥािधकार के Ĥयोजनाथ[ अपेǔ¢त Ǒकसी भूिम का अज[न कर सकेगी जो भू-अज[न अिधिनयम, 1894 के अधीन लोक Ĥयोजन समझा जाएगा। (10) राÏय सरकार इस अिधिनयम के उपबंध के अनुसार ǒवकास या उपयोग के Ĥयोजनाथ[, झारखÖड राÏय मɅ िनǑहत कोई ǒवकिसत या अǒवकिसत भूिम Ĥािधकार को सरकार Ʈारा यथा िनिनǔƱत िनबंधनɉ और शतɟ पर पÒटा ǒवलेख Ʈारा अंतǐरत कर सकेगी। (11) यǑद उपधारा (10) के अधीन Ĥािधकार के ǔजàमे इस Ĥकार दȣ गई कोई भूिम Ǒकसी समय राÏय सरकार के िलए अपेǔ¢त हो तो Ĥािधकार इसे राÏय सरकार को Ĥ×यावित[त कर देगा। (12) फȧस, लगान या Ĥभार मƧे, अथवा भूिम, भवन या अÛय चल और अचल सàपǒƣ के िनपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के Ǿप मɅ Ĥािधकार को देय कोई धन Ĥािधकार Ʈारा लोक माँग वसूली अिधिनयम (पǔÞलक Ǒडमांडस ǐरकवरȣ ऐÈट), 1914 के अधीन भू-राजèव के बकाये के Ǿप मɅ वसूल Ǒकया जा सकेगा। (13) Ĥािधकार राÏय सरकार के पूवा[नुमोदन से राजपğ मɅ संकãप Ĥकािशत कर इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǔÛवत करने के िलए ǒविनयम बना सकेगा। 13 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 (9) (1) Ĥािधकार कȧ अपनी िनिध होगी ǔजसमɅ िनàनांǑकत ĤािƯयाँ जमा कȧ जाएँगी और Ĥािधकार के सभी भुगतान उसमɅ से Ǒकए जाएँगेः Ĥािधकार कȧ िनिधयाँ (क) Ĥािधकार Ʈारा राÏय सरकार से अनुदान, कज[ और अिĒम के Ǿप मɅ या अÛयथा ĤाƯ सभी धन; (ख) इस अिधिनयम के अधीन, Ĥािधकार Ʈारा ĤाƯ सारȣ फȧस, लगान, Ĥभार, उÙĒहण और जुमा[ने; (ग) Ĥािधकार Ʈारा अपनी चल और अचल आǔèतयɉ के िनपटारे से ĤाƯ सभी धन; (घ) Ĥािधकार Ʈारा ǒवƣीय और अÛय संèथाओं से कज[ के Ǿप मɅ और Ĥािधकार के राÏय सरकार Ʈारा सàयक Ǿप से अनुमोǑदत Ǒकसी èकȧम या èकȧमɉ के िनçपादन के िलए, जारȣ Ǒकये गये ऋण-पğɉ (ǑडवɅचर) से ĤाƯ सभी धन। (ड) Ĥािधकार गैर सरकारȣ İोत जैसे चंदा, गैरसरकारȣ ऋण आǑद से भी िनिध कȧ ĤािƯ कर सकती है। (च) Ĥािधकार सरकारȣ एवं गैर सरकारȣ İोत से ĤाƯ आय का Ĥबंधन ǒवƣीय िनयमɉ के अनुसार करेगी। (2) इस अिधिनयम के उपबÛधɉ के अÚयधीन, Ĥािधकार को, Ĥािधकार के सभी Ĥशासिनक åययɉ और उƧेæयɉ पर या इस अिधिनयम Ʈारा Ĥािधकृत Ĥयोजनɉ के िलए, ऐसी रािश जो वह उिचत समझɅ, खच[ करने कȧ शǒƠ होगी और ऐसी रािश Ĥािधकार कȧ िनिधयɉ मɅ से åयय के Ǿप मɅ मानी जाएगी। (3) Ĥािधकार के खाते मɅ जमा समèत रािश, ǔजसे उप-धारा (2) मɅ उपबÛध के अनुसार तुरÛत उपयोǔजत न Ǒकया जा सकता हो, को पी॰एल॰ खाता मɅ जमा कȧ जाएगी।

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