Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 53

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(1) सरकार, इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǔÛवत करने के िलए, राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा, िनयम बना सकेगी। िनयम बनाने कȧ शǒƠ। (2) पूव[वतȸ शǒƠयɉ कȧ åयापकता पर Ĥितकूल Ĥभाव डाले ǒबना ǒवशेष कर ऐसे िनयमɉ मɅ: (क) राÏय सरकार शासकȧय गजट मɅ अिधसूचना Ʈारा इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǒवंत करने के िलए Ǒकसी पय[टन ǒवकास Ĥािधकार के िलए िनयम बना सकेगी और ǒवशेष कर िनàनिलǔखत के िलए उपबंध कर सकेगी। i( ) Ĥािधकार कȧ भूिम पर हुए अितĐमण को हटाना; ii ( ) अĤािधकृत संरचनाओं को हटाना; iii ( ) ऐसे भवनɉ को िगराना, ǔजनसे योजना मɅ बाधा पड़ती हो या जो Ĥािधकार के ǒविनयमɉ का उãलंघन करते हुए खडे़ Ǒकये गये हɉ; iv ( ) Ĥािधकार के कत[åयɉ, शǒƠयɉ और उƣरदािय×वɉ से संबंिधत ǒवषयɉ पर Ĥािधकार Ʈारा राÏय सरकान कȧ ǐरपȾटो और ǒववरǔणयɉ का उपèथापन; और v ( ) राÏय सरकार Ʈारा ऐसे िनदेशɉ का जारȣ Ǒकया जाना, ǔजनमɅ इस अिधिनयम के लêयɉ और उƧेæयɉ को पूरा करने के िलए åयापक िसƨांत अिधकिथत हɉ। (ख) पय[टन इकाई संचालक, याğा अिभकता[ओं, गाइडɉ और साहिसक Đȧड़ा संचालक Ʈारा कारोबार के संचालन के िलए, पंǔजयɉ, पुèतकɉ और Ĥपğɉ का संधारण करना; 32 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 (ग) िनबंधन के िलए आवेदन और िनबंधन के Ĥमाण-पğ का Ĥपğ; (घ) िनबंधन नवीकरण और डुÜलीकेट Ĥमाण-पğ जारȣ करने के िलए, शुãक; (ड.) इस अिधिनयम के अधीन नोǑटस देने कȧ रȣित; (च) पय[टन इकाईयɉ का वगȸरण; (छ) पय[टन इकाई संचालक, याğा अिभकता[, गाइड और साहिसक Đȧड़ा संचालक के Ǿप मɅ िनबंधन के िलए अह[ता; (ज) साहिसक Đȧड़ा के संचालन मɅ अपनाए जाने वाले सुर¢ा उपाय और मानक तथा Ĥदान कȧ जाने वाली सुǒवधाएँ; (झ) ǒविभÛन Ĥकार कȧ पय[टन इकाईयɉ मɅ èवाèØय और सफाई, अपिशƴ िनपटान और Ûयूनतम सुǒवधाओं को बनाये रखने के िलए मानक; (ञ) रǔजèटर से हटाये गये, पय[टन इकाई, याğा अिभकता[, गाईड और साहिसक Đȧड़ा संचालक के नाम और पते Ĥकािशत करने कȧ रȣित; (ट) वह रȣित, ǔजसमɅ िनयत उिचत दरɅ Ĥदिश[त कȧ जाएगी, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ Ǒटकटɉ के Ĥकार, और जारȣ कȧ जाने वाली रसीदɅ, उसके लेखे और ǒववरणी Ĥèतुत करना और बनाए रखना, अनु£िƯ शुãक, नवीकरण शुãक और अÛय देयɉ का संĒहण और िन¢ेप; (ठ) Ĥिश¢ण संèथानɉ मɅ Ĥवेश के िलए ĤǑĐया, पाÓय- Đम, कम[चारȣवृÛद, उपèकर और भवनɉ के मानक; और (ड) वह èथान, जहाँ ǒवǑहत Ĥािधकारȣ इस अिधिनयम के अधीन जाँच करेगा और इस अिधिनयम के अधीन èपƴ Ǿप मɅ ǒवǑहत Ǒकए जाने वाले सभी ǒवषय। (3) इस धारा के अधीन बनाएँ गए सभी िनयम पूव[वतȸ Ĥकाशन कȧ शतȾ के अÚयधीन हɉगे। 33 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 झारखंड राÏयपाल के आदेश से, बी0 बी0 मंगलमूित[, Ĥधान सिचव-सह-ǒविध परामशȸ ǒविध (ǒवधान) ǒवभाग, झारखÖड, राँची । ***** अिधसूचना 16 अÈटूबर, 2015 संÉया-एल0जी0-33/2015-130/लेज0 झारखंड ǒवधान मंडल Ʈारा यथा पाǐरत और राÏयपाल Ʈारा Ǒदनांक- 15 अÈटूबर, 2015 को अनुमत झारखÖड पय[टन ǒवकास और िनबंधन अिधिनयम, 2015 का िनàनांǑकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड राÏयपाल के Ĥािधकार से इसके Ʈारा Ĥकािशत Ǒकया जाता है ǔजसे भारतीय संǒवधान के अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन उƠ अिधिनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥािधकृत पाठ समझा जाएगा। THE JHARKHAND TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION ACT, 2015 (Jharkhand Act 17,2015) An Act to enact a law relating to registration of persons engaged in Tourist trade, Constitution of Tourism Development Authority(s) and other matters connected therewith. Be it enacted by the Legislative Assembly of Jharkhand in the sixty sixth year of the Republic of India, as follows : CHAPTER-I PRELIMINARY

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