Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 29

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

(1) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या राÏय सरकार Ʈारा Ĥािधकृत कोई पदािधकारȣ यह सुिनǔƱत करने के िलए Ǒक इस अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ का, यथाǔèथित, पय[टन Ĥवेश िनरȣ¢ण, जÞती कȧ शǒƠ और पय[टन इकाई 24 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक Ʈारा ǑĐयाÛवयन नहȣं Ǒकया गया है तो वह याğा अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक कȧ पय[टन इकाई या कारोबार के पǐरसर मɅ Ĥवेश कर सकेगा और पूव[ सूचना से या, ǒबना सूचना के समèत लेखाओं पंǔजयɉ, दèतावेजɉ, और अÛय पुǔèतकाओं का िनरȣ¢ण कर सकेगा। संचालक इ×याǑद Ʈारा सांǔÉयकȧ आंकड़े Ĥदƣ करना। (2) यǑद ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या राÏय सरकार Ʈारा Ĥािधकृत Ǒकसी पदािधकारȣ के पास कोई संदेह करने का कारण है Ǒक, यथाǔèथित कोई पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, इस अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ का अपवंचन करने का ĤयƤ कर रहा है या अपवंचन Ǒकया है, तो ऐसा Ĥािधकारȣ या पदािधकारȣ, कारणɉ को अिभिलǔखत करते हुए यथाǔèथित ऐसे संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के ऐसे लेखाओं पंǔजयɉ, दèतावेजɉ या अÛय पुǔèतकाओं को, जैसा आवæयक हो, जÞत कर सकेगा और उसके िलए रसीद देग तथा उसे तब तक रखेगा, जब तक परȣ¢ण या इस अिधिनयम के अधीन Ǒकसी काय[वाहȣ के Ĥयोजन के िलए आवæयक है। (3) यथाǔèथित Ĥ×येक पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक पय[टकɉ के आगमन, सàबƨ ईकाई Ʈारा िनयोǔजत कम[चाǐरयɉ तथा ǒवभाग Ʈारा यथािनदेिशत कोई अÛय सूचना के संबंध मɅ सांǔÉयकȧय आँकड़ा ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को Ĥ×येक माह कȧ अनुगामी दस तारȣख तक उपलÞध कराएगा।

Section 29 – The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 | DailyLaw.ai