Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 26

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(1) इस अिधिनयम मɅ Ǒकसी बात के होते हुए भी, पय[टन इकाई संचालक उसके Ʈारा दȣ गई आवास-सुǒवधा का, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ से उस आशय का आदेश ĤाƯ करके कÞजा लेने का हकदार होगा Ǒक: पय[टन इकाई संचालक कब कÞजा वापस ले सकेगा। (क) आवािसत åयǒƠ, ऐसे आचरण का दोषी है जो कƴकारक है या Ǒकसी अÛय आवािसत åयǒƠ के िलए ¢ोभ पैदा करता है, या 23 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 (ख) आवािसत åयǒƠ, आवास-सुǒवधा Ĥभार का भुगतान करने मɅ असफल हो गया है ; या (ग) आवािसत åयǒƠ आवास-सुǒवधा के बारे मɅ Ǒकये गये करार कȧ अविध कȧ समािƯ पर, उसे खाली करने मɅ असफल रहा है: परÛतु इस धारा के अधीन आदेश जारȣ करने से पूव[ ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, संǔ¢Ư जाँच कर सकेगा और संǔ¢Ư रȣित मɅ समुिचत आदेश पाǐरत करेगा, परÛतु यह और Ǒक ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के आदेश Ʈारा åयिथत कोई प¢कार, सàबƨ ǔजला के उपायुƠ के सम¢ अपील कर सकेगा, जो इसे संǔ¢Ư रȣित मɅ िनपटाएगा। (2) यǑद आवािसत åयǒƠ, ǔजसके ǒवǾƨ उप-धारा (1) के अधीन आदेश पाǐरत हुआ है, उƠ आदेशɉ का अनुपालन नहȣं करता है, तो ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, आदेश को लागू करवाने के िलए पुिलस कȧ सहायता ले सकेगा और Ĥ×येक पुिलस अिधकारȣ उƠ आदेश के अनुपालन हेतु सहायता करेगा।

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