Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 24

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(1) Ǒकसी करार के Ĥितकूल होते हुए भी, यथाǔèथित, कोई पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, िनयत उिचत दरɉ से अिधक कोई रकम Ĥभाǐरत नहȣं करेगा। उिचत दरɉ से अिधक वसूलीय Ĥभार। (2) आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠ या Ǒकसी Ēाहक के Ʈारा िनयत उिचत दरɉ से अिधक भुगतान कȧ गई रािश, आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠ या Ǒकसी Ēाहक को ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के माÚयम से, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक Ʈारा Ĥ×याप[णीय होगी।