Bare ActsThe Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Section 13

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(1) पय[टन इकाई चलाने के िलए इÍछुक Ĥ×येक åयǒƠ, िनबंधन के िलए, पय[टन इकाई चलाने से पूव[, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को ǒवǑहत रȣित मɅ आवेदन करेगा: परÛतु इस अिधिनयम के Ĥारàभ कȧ तारȣख को झारखÖड राÏय के भीतर, पहले से हȣ पय[टन इकाई चलाने वाला कोई åयǒƠ, इस अिधिनयम के Ĥारàभ कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन के भीतर िनबंधन के िलए आवेदन करेगा, परÛतु यह और Ǒक पय[टन इकाई का संचालन करने वाला कोई åयǒƠ पय[टन इकाई मɅ कोई पǐरवत[न या संवध[न करता है तो ऐसे पǐरवत[न या संवध[न कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन के भीतर नये िनबंधन के िलए आवेदन करेगा, पय[टन ईकाई का िनबंधन। (2) उप-धारा (1) के अधीन Ǒकये गये Ĥ×येक आवेदन का, आवेदन ĤाƯ होने कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन कȧ अविध के भीतर, िनपटारा Ǒकया जाएगा ऐसा न होने पर, आवेदन को िनबंधन के िलए èवीकृत Ǒकया गया समझा जाएगा। (3) कोई भी åयǒƠ Ǒकसी पय[टन इकाई का संचालन तब तक नहȣं करेगा, जब तक Ǒक इस अिधिनयम के उपबÛध के अनुǾप उसका िनबंधन न Ǒकया जाए। 16 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016

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