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आकि?मक 5रिIतयाँ:- (1) अzयd या उपाzयd का काय?काल खHम होने से पहले या धारा 3 क; उपधारा (3) के खंड (ग) के अंतग?त चुने गए Bकसी भी सदJय के इJतीफे, अयो~यता, -वकलांगता या मृHयु या Bकसी अ[य कारण से हुई आकिJमक ]रिrत को, सरकार >वारा चुनाव AByया से भरा जाएगा: पर[तु, यद काया?लय के Bकसी 0नवा?%चत सदJय क; ]रिrत, काया?लय के सभी सदJयO के काय?काल समा\त होने के छः महXने के भीतर हो तो यह ]रिrत नहXं भरX जाएगी। (2) धारा 3 क; उपधारा (3) के खंड (घ)ए (ङ)और(च)के अंतग?त ना1मत Bकसी सदJय का काय?काल Bकसी कारण से खHम होने पर आकिJमक ]रिrत क; सूचना 0नबंधक के माzयम से रा7य सरकार को अ-वलंब दX जाएगी और उसके बाद यथाशी रा7य सरकार >वारा मनोनयन से ]रिrतयO को भरा जाएगा। (3) उपधारा (1) के तहत् 0नवा?%चत या उपधारा (2) के तहत् मनोनीत कोई Vयिrत धारा- 4 मM अंत0न?हत Bकसी बात के होते हुये भी, Bकसी पद क; आकिJमक ]रिrत को भरने के 0न1मHत तब तक पद धारण कर सकता है, जब तक उस Vयिrत का काय?काल था, िजसके Jथान पर उसे चुना गया या मनोनीत Bकया गया है।