Bare ActsThe Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008

Section 2

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झारखण्ड कमवचारी चयि आयोग अशधशियम 2008 (यथा संिोशधत) की धारा-5(i) एवं इसके परन्तुक संिोशधत करते हुए प्रशतस्थापि:- ‘‘5 (i) आयोग राज्य सरकार के अधीि वगव- ‘ग’ के सभी पदों एवं वगव ‘ख’ के अराजपशत्रत सभी सामान्य/प्रावैशधक/अप्रावैशधक सेवाओं/संवगों के पदों, स्थािीय शिकायों, राज्य के लोक उपिम, राज्य के शवश्वशवद्यालय के अधीि पदों एवं सभी वदीधारी पदों (युशििामव सेवा शियुशि पर्वद के द्वारा शियुशि की प्रदिया आरंभ दकये जािे तक), शजि पर आंशिक अथवा पूणव रूप से सीधी शियुशि का प्रावधाि हो, एवं शजसका चयि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा िहीं होता है, पर शियुशि हेतु अिुिंसा कर सकेगा’’। झारखण्ड राज्यपाल के आदेि से, ह0/- (बी0वी0 मंगलमूर्तव) प्रधाि सशचव-सह-शवशध परामिी शवशध (शवधाि) शवभाग, झारखण्ड, रााँची।

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