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झारखLड रा6य सेवा देने क; गारंट अ%ध1नयम, 2011 क; धारा-11 के उपराPत 1न*नांDकत परPतुक 1न*नवत् अPतःJथा/पत होगी:- ‘‘परPतु यह Dक य(द Cशासी /वभाग को यह यथे^ट Cतीत होता है Dक Dकसी 2शकायत/ आरोप के संबंध मN शीQ जाँच कर कार@वाई क; जानी है तो संबं%धत Cशासी /वभाग जैसा उ%चत समझे संबं%धत 2शकायत/ आरोप क; जाँच कर सकेगा। जाँचोपराPत अथवा /वभागीय Jतर पर लं_बत मामल` क; समीHा के aम मN यह पाये जाने पर Dक नाम 1न(द@^ट पदा%धकार या Cथम अपील य पदा%धकार इस अ%ध1नयम के अधीन सbपे गए कcतdय` का 1नव@हन करने मN, _बना Dकसी पया@Iत एवं युिSतयुSत कारण` के, असफल रहा हो, तो Cशासी /वभाग उसके /वTf, उस पर लागू सेवा 1नयम` के अधीन अनुशास1नक कार@वाई कर सकेगा।’’ झारखंड रा6यपाल के आदेश से, संजय साद, Cधान स%चव-सह-/व%ध परामशg /व%ध /वभाग, झारखंड, राँची। ------------- झारखLड गजट (असाधारण) मंगलवार, 5 जनवर , 2021 3 वध (वधान) वभाग ----------- अ%धसूचना 17 (दस*बर, 2020 संया-एल0जी0-03/2020-390/लेज0-- झारखंड /वधान मंडल ?वारा यथा पाhरत और माननीय रा6यपाल ?वारा (दनांक-11/12/2020 को अनुमत झारखLड रा6य सेवा देने क; गारंट (संसोधन) अ%ध1नयम, 2020 का 1न*नांDकत अंiेजी अनुवाद झारखंड रा6यपाल के Cा%धकार से इसके ?वारा Cका2शत Dकया जाता है,िजसे भारत का सं/वधान के अनुjछेद 348 के खंड (3) के अधीन उSत अ%ध1नयम का अंiेजी भाषा मN Cा%धकृत पाठ समझा जाएगा। Jharkhand Rajya Seva Dene Ki Guarantee (Sanshodhan) Act, 2020 (Jharkhand Act 10, 2020) PRELIMINARY