Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
(1) कंपनी अ0ध4नयम, 2013 मF अंत1व@" ट Bकसी बात के होते हुए भी, जहां Bकसी ाइवेट कंपनी से Bकसी अव0ध के लए मालW या सेवाओं या दोनW क< आपू4त@ के लए कोई कर, c याज या शािP त, िजसको वसूल नहRं Bकया जा सकता है, शोx य है तो T येक a यिb त, जो उस अव0ध, िजसके लए कर शोx य है, के दौरान ाइवेट कंपनी का 4नदेशक था, संयुb त Iप से और पृथbत: ऐसे कर, c याज या शािP त का सवाय जब वह आयुb त के समाधानद Iप मF यह साzबत नहRं कर देता है Bक ऐसी न क< गई वसूलR कंपनी के काय} के संबंध मF उसक< गंभीर उपेMा, दु" करण या कत@a य भंग के कारण नहRं हुई है, संदाय करने के लए दायी होगा । (2) जहां ाइवेट कंपनी को Bकसी पिc लक कंपनी मF संप[रव4त@त Bकया जाता है और Bकसी अव0ध के लए, िजसके दौरान ऐसी कंपनी ाइवेट कंपनी थी, के दौरान मालW या सेवाओं या दोनW क< आपू4त@ के लए Bकसी कर, c याज या शािP त क< ऐसे संप[रवत@न से 2013 का 18 गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 95 95 पूव@ वसूलR नहRं क< जा सकती है तो उपधारा (1) मF अंत1व@" ट कोई बात ऐसे Bकसी a यिb त को लागू नहRं होगी, जो ऐसी ाइवेट कंपनी का ऐसी ाइवेट कंपनी वारा मालW क< या सेवाओं क< या दोनW क< आपू4त@ के संबंध मF Bकसी कर, c याज या शािP त के संबंध मF 4नदेशक था : पंरतु इस उपधारा मF अंत1व@" ट कोई बात ऐसे 4नदेशक पर अ0धरो1पत वैयिb तक शािP त को लागू नहRं होगी । फम@ के भागीदारW का कर का संदाय करने के लए दा4यT व ।