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(1) आकिP म क कराधेय a यिb त या अ4न वासी कराधेय a यिb त को जारR Bक या गया रिज P `Rकरण का माणपU, रिज P `Rकरण के ल ए आवेदन मF 1व 4न 9द@ " ट अव0ध के ल ए या रिज P `Rकरण के भावी होने क< तारRख से नc बे 9द न क< अव0ध जो भी पहले हो, के ल ए 1व 0ध माV य होगा और ऐसा a यिb त केवल रिज P `Rकरण, माणपU जारR करने के पe चात् कराधेय पू4त@ करेगा : परंतु उ0च त अ0ध कारR, पया@N त कारणW से जो उb त कराधेय a यिb त वारा दशा@ए जाए, उb त नc बे 9द न क< अव0ध को नc बे 9द न से अन0ध क क< और अव0ध के ल ए बढ़ा सकेगा । (2) एक आकिP म क कराधेय a यिb त या अ4न वासी कराधेय a यिb त धारा 25 क< उपधारा (1) के अधीन रिज P `Rकरण के ल ए आवेदन P तुत करने के समय, ऐसी अव0ध िज सके ल ए रिज P `Rकरण चाहा गया है, के ल ए ऐसे a यिb त के ाb कल त कर दा4य T व के समतुm य रकम मF कर का अ0f म 4न Mेप करेगा : परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई 1व P तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय a यिb त , ऐसी अव0ध िज सके ल ए रिज P `Rकरण चाहा गया है, के ल ए ऐसे a यिb त के ाb कल त कर दा4य T व के समतुm य कर क< अ4त [र b त रकम 4न Mेप करFगे । (3) उपधारा (2) के अधीन 4नMेप क< गई रकम, ऐसे a यिb त के इलेb `ा4नक नकद खाते मF जमा क< जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबं0ध त रR4त मF उपयोग Bक या जाएगा । गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 44 44 28 (1) T येक रिज P `Rकृत a यिb त और ऐसा a यिb त िज से 1व श " ट पहचान सं( या समनुदेश त क< गई है रिज P `ेशन के समय या तT पe चात् ऐसे Iप रR4त मF और ऐसी अव0ध के भीतर जो 1व 9ह त क< जाए, दR गई सूचना मF Bक सी प[र वत@न को उ0च त अ0ध कारR को सू0च त करेगा । रिज P `Rकरण का संशोधन । (2) उ0च त अ0ध कारR, उपधारा (1) के अधीन दR गई या उसके वारा अभ 4न िe च त क< गई सूचना के आधार पर, रिज P `Rकरण 1व श ि" ट यW मF ऐसी रR4त मF और ऐसी अव0ध के भीतर जो 1व 9ह त क< जाए संशोधनW का अनुमोदन करेगा या खा[र ज करेगा : परंतु ऐसी 1व श ि" ट यW जो 1व 9ह त क< जाएं, के संशोधन क< बाबत समु0च त अ0ध कारR का अनुमोदन अपेLM त नहRं होगा : परंतु यह और Bक उ0च त अ0ध कारR रिज P `Rकरण 1व श ि" ट यW मF संशोधन के ल ए आवेदन को Bक सी a यिb त को सुने जाने का अवसर 9द ए zब ना खा[र ज नहRं करेगा । (3) यथािPथ4त राय माल और सेवा कर अ0ध 4न यम या संघ राय MेU माल और सेवा कर अ0ध4नयम के अधीन संशोधनW का खा[र ज Bक या जाना या अनुमोदन, इस अ0ध 4न यम के अधीन खा[र ज Bक या जाना या अनुमो9द त Bक या जाना माना जाएगा ।