Bare ActsThe Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017

Section 168

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(1) आयुb त, य9द इस अ0ध4नयम के काया@V वयन मF समIपता के योजन के लए ऐसा करना आवe यक या समीचीन समझे, रा य कर अ0धका[रयW को जो उ0चत समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या 4नदेश जारR कर सकेगा और इस अ0ध4नयम के काया@V वयन मF 4नयोिजत सभी ऐसे अ0धकारR और सभी अV य a यिb त ऐसे आदेशW, अनुदेशW या 4नदेशW का संेMण और पालन करFगे । (2) धारा 2 के खंड (91), धारा 5 क< उपधारा (3), धारा 25 क< उपधारा (9) के खंड (ख), धारा 37 क< उपधारा (1), धारा 38 क< उपधारा (2), धारा 39 क< उपधारा (6), धारा 35 क< उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 66 क< उपधारा (5) धारा 143 क< उपधारा (1), धारा 158 क< उपधारा (3) के खंड (1), धारा 151 क< उपधारा (1), धारा 169 और धारा 167 मF 1व4न9द@" ट आयुb त से बोड@ मF तैनात आयुb त या संयुb त स0चव और ऐसे आयुb त या संयुb त स0चव उb त धाराओं मF 1व4न9द@" ट शिb तयW का योग बोड@ के अनुमोदन से करFगे । अनुदेशW या 4नदेशW को जारR करना । क4तपय मामलW मF नो9टस क< तामील ।

Section 168 – The Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017 | DailyLaw.ai