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(1) 4नयत 9दन से पूव@ 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF, जहां कोई इनपुट, कारबार के एक Pथान पर ाNत होता है और उसे उसी Iप मF आगे और संPकरण, जांच, मर5मत, पुननु@कूलन या Bकसी अVय योजन के लए या Bकसी कम@कार को आंशक Iप से संP करण के पe चात् े1षत कर 9दया जाता है और ऐसे इनपुटW को उbत Pथान पर 4नयत 9दन को या उसके पeचात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहRं होगा, य9द ऐसे इनपुटW को फुटकर काम के पूरा होने के पe चात् या अV यथा 4नयत 9दन से छह मास के भीतर उb त P थान पर वापस भेज 9दया जाता है : फुटकर काम के संबंध मF संjमणकालRन उपबंध । परंतु छह मास क< अव0ध पया@Nत हेतुक दशा@ए जाने पर दो मास से अन0धक क< अ4त[रbत अव0ध के लए आयुbत वारा बढ़ायी जा सकेगी : परंतु यह और Bक य9द ऐसा 4नवेश छह मास क< अव0ध के भीतर या 1वPता[रत अव0ध के भीतर वापस नहRं लौटाया जाता है तो इनपुट कर Tयय धारा 142 क< उपधारा (8) के खड (क) के उपबVधW के अनुसार वसूल Bकये जाने का दायी होगा : (2) जहां कोई अs@ तैयार माल कारबार के Bकसी Pथान से 4नयत 9दन से पूव@ 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसार क4तपय 1व4नमा@णकारR Bjयाएँ करने के लए Bकसी अVय प[रसर को े1षत Bकया गया था और ऐसा माल (िजसे इसके पeचात् इस उपधारा मF “उbत माल” कहा गया है) 4नयत 9दन को या उसके पeचात् उbत Pथान को वा1पस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहRं होगा य9द उbत माल, 1व4नमा@णकारR Bjयाएं करने या अVयथा के पeचात् 4नयत 9दन से छह मास के भीतर उbत Pथान को लौटा 9दया जाता है : परVतु यह Bक पया@Nत कारण दशा@ए जाने पर छह मास क< अव0ध को दो मास से अन0धक अव0ध तक बढाने के लए आयुbत वारा 1वPतार Bकया जाएगा : परVतु यह और Bक य9द उbत माल को इस उपधारा मF 1व4न9द@"ट अव0ध के भीतर वापस नहRं Bकया जाता है, इनपुट कर Tयय धारा 142 क< उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधW के अनुसरण मF वसूल करने के लए दायी होगा : परVतु यह भी Bक मालW को े1षत करने वाला a यिb त, 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF, 4नयत 9दन से भारत मF कर के संदाय पर Bकसी रिजP`Rकृत aयिbत के प[रसरW मF उbत मालW को, वहां से आगे उनका कहRं और पू4त@ करने के योजन के लए या, यथािP थ4त, छह मास के भीतर या 1वP ता[रत अव0ध के भीतर 4नया@त के लए कर के संदाय के zबना अंत[रत कर सकेगा । ) 3 ( जहां कारबार के Pथान पर कोई 1व4नम@त Bकया गया उTपाद-शुmक योय माल 1व4न@माता को zबना बताए Bकसी अVय Bjया अथाव बाहर प[रMण कराए जाने हेतु शुmक गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 133 133 के zबना संदाय के Bकसी अVय प[रसर मF हटा 9दया गया था 1वयमान 1व0ध के अनुसरण मF 4नयत क< गई तारRख और ऐसे माल के लए पूव@ मF उbत Pथान पर अथवा 4नयत क< गई तारRख के पeचात् वापस Bकया जाता है, कोई कर संदेय नहRं होगा य9द उbत माल परRMण के अधीन अथवा Bकसी अVय Bjया से 4नयुbत तारRख से छह मास के भीतर उbत Pथान पर वापस Bकया जाता है : परVतु यह Bक पया@Nत कारण दशा@ए जाने पर छह मास क< अव0ध को, आयुbत वारा दो मास से अन0धक क< आगे और अव0ध के लए 1वPता[रत Bकया जाएगा : परVतु यह और Bक य9द उbत माल को इस उपधारा मF 1व4न9द@"ट अव0ध के भीतर वापस नहRं Bकया जाता है, इनपुट कर Tयय धारा 142 क< उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधW के अनुसरण मF वसूल करने के लए दायी होगा : परVतु यह भी Bक मालW को े1षत करने वाला a यिb त, 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF, 4नयत 9दन से भारत मF कर के संदाय पर Bकसी रिजP`Rकृत aयिbत के प[रसरW मF उbत मालW को, वहां से आगे उनका कहRं और पू4त@ करने के योजन के लए या, यथािP थ4त, छह मास के भीतर या 1वP ता[रत अव0ध के भीतर 4नया@त के लए कर के संदाय के zबना अंत[रत कर सकेगा । ) 4 ( उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहRं होगा, य9द केवल 1व4नमा@ता और काय@-कम@कार यथा1व4न9द@"ट समय के भीतर और उस Iप और रR4त मF 4नयत तारRख पर 1व4नमा@ता क< ओर से काय@-कम@कार वारा Pटाक मF रखे माल अथवा 4नवेश के cयौरे मF घोषणा करेगा । क<ण@ संjमण कालRन उपबंध । 142 . (1) जहां Bकसी माल पर कोई कर, य9द कोई है, उसके 1वjय के समय पर 1वयमान 1व0ध के अधीन देय Bकया गया था, 4नयत तारRख से पूव@ छह मास अपेMा पूव@ का समय ना हुआ हो, 4नयत तारRख के पeचात् अथवा कारबार के Pथान पर वा1पस Bकया जाता है, रिजP`Rकृत aयिbत 1वयमान 1व0ध के अधीन देय शुmक के वापस Bकए जाने के लए पाU होगा जहां ऐसा माल 4नयत तारRख से छह मास क< अव0ध के भीतर कारबार के उbत Pथान के लए Bकसी रिजP`Rकृत aयिbत के अलावा Bकसी aयिbत को वापस Bकया जाता है तथा ऐसे माल का उ0चत अ0धकारR के समाधान होने पर पहचान क< जारR है : परVतु यह Bक उbत माल रिजP`Rकृत aयिbत वारा वापस Bकया जाता है, ऐसे माल क< वापसी आपू4त@ के लए समझी जाएगी । (2) (क) जहां 4नयत तारRख से पूव@ मF Bकसी करार के अनुसरण मF, Bकसी माल अथवा सेवा या दोनो क< क<मत 4नयत तारRख के पeचात् अथवा उससे पूव@ ऊपर क< ओर पुनरRLMत क< जाती है, ऐसे रिजP`Rकृत aयिbत को ऐसे पुनरRLMत क<मत क< 30 9दन क< अव0ध के भीतर जैसा 1व9हत Bकया जाए ऐसी 1वशि"टयW मF अंत1व@"ट अनुपूरक बीजक गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 134 134 अथवा नामेs नोट को पाने के लए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनW के जारR Bकए जाने का उपबंध Bकया गया था या हटा 9दया गया था तथा इस अ0ध4नयम के उदेदeय के लए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस 4नयम के अधीन क< गई बाहरR आपू4त@ के संबंध मF जारR Bकया समझा जाएगा । (ख) जहां 4नयत तारRख से पूव@ मF Bकसी करार के अनुसरण मF, Bकसी माल अथवा सेवा या दोनो क< क<मत 4नयत तारRख के पeचात् अथवा उससे पूव@ नीचे क< ओर पुनरRLMत क< जाती है, ऐसे रिजP`Rकृत aयिbत को, िजसने मालW का 1वjय Bकया था, ऐसे पुनरRLMत क<मत क< 30 9दन क< अव0ध के भीतर जैसा 1व9हत Bकया जाए ऐसी 1वशि"टयW मF अंत1व@"ट अनुपूरक बीजक अथवा जमापUको पाने के लए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनW के जारR Bकए जाने का उपबंध Bकया गया था या हटा 9दया गया था तथा इस अ0ध4नयम के उदेदeय के लए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमापU को इस 4नयम के अधीन क< गई बाहरR आपू4त@ के संबंध मF जारR Bकया समझा जाएगा : परVतु यह Bक रिजP`Rकृत aयिbत को केवल Tयय नोट के जारR Bकए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लए अनुkात Bकया जाएगा य9द Tयय नोट के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लए तTPथानी उसका इनपुट कर Tयय घट जाता है । ) 3 ( 1वयमान 1व0ध के अधीन इनपुट कर Tयय, कर, cयाज अथवा कोई अVय रकम ,के 4तदाय हेतु Bकसी aयिbत के वारा फाइल Bकए गए 4तदाय के लए Tयेक दावा 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF 4नपटाया जाएगा और उसके लए ोदभूत क< गई पा[रणामक Bकसी रकम को 1वयमान 1व0ध के अधीन अंत1व@"ट Bकसी 4तकूलता के होते भी, नगद संदेय Bकया जाएगा : परVतु यह Bक जहां इनपुट कर Tयय क< रकम के 4तदाय के लए कोई दावा पूण@Iप से अथवा भागतः अPवीकार Bकया जाता है, इस कार अPवीकृत रकम aयपगत हो जाएगी : परVतु यह Bक कोई 4तदाय दावा इनपुट कर Tयय क< रकम का अनुkात नहRं Bकया जाएगा जहां 4नयत तारRख के Iप मF उbत रकम के अ4तशेष को इस अ0ध4नयम के अधीन अfे1षत Bकया गया है । ) 4 ( 4नयुbत तारRख के पeचात् अथवा उसके पूव@ 4नया@त Bकए गए Bकसी माल या सेवा के संबंध मF 1वयमान 1व0ध के अधीन Bकसी संदेय कर के 4तदाय हेतु 4नयत तारRख के पeचात् फाइल Bकए गए 4तदाय हेतु Tयेक दावा, 1वदयमान 1व0ध के अनुसार 4नपटाया जाएगा : परVतु यह Bक जहां इनपुट कर Tयय के 4तदाय के लए कोई दावा पूण@Iप से गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 135 135 अथवा भागतः अPवीकार Bकया जाता है, इस कार अPवीकृत रकम aयपगत हो जाएगी : परVतु यह Bक कोई 4तदाय दावा इनपुट कर Tयय क< रकम पर अनुkात नहRं Bकया जाएगा जहां 4नयत तारRख के Iप मF उbत रकम के अ4तशेष को इस अ0ध4नयम के अधीन अfे1षत Bकया गया है । (5) इस अ0ध4नयम मF अंत1व@" ट Bकसी 4तकूल बात के होते हुए भी, 4नयत 9दन से पूव@ उलट 9दए गए इनपुट कर T यय क< कोई रकम इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर के T यय के Iप मF P वीकाय@ नहRं होगी । (6)(क) आश4यत इनपुट कर Tयय हेतु दावे के संबंध मF Tयेक अपील, पुनः1व@लोकन अथवा 4नदेश क< काय@वाहR चाहे वह 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत तारRख के पeचात् अथवा पूव@ क< गई हो तथा दावा करने के लए Pवीकार क< गई पायी जाने वालR Tयय क< कोई रकम 1वयमान 1व0ध के अधीन अंत1व@"ट Bकसी 4तकूलता के होते भी, नगद 4तदाय Bकया जाएगा और वह रकम अPवीकार क< जाएगी य9द कोई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के Iप मF Pवीकार नहRं क< जाएगी : परVतु यह Bक कोई 4तदाय दावा इनपुट कर Tयय क< रकम को अनुkात नहRं Bकया जाएगा जहां 4नयत के तारRख के Iप मF उbत रकम के अ4तशेष को इस अ0ध4नयम के अधीन अfे1षत Bकया गया है । (ख) आश4यत इनपुट कर Tयय क< वसूलR के संबंध मF Tयेक अपील, पुनरRMण अथवा 4नदेश क< काय@वाहR चाहे वह 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत तारRख के पeचात् अथवा पूव@ क< गई हो 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF 4नपटाई जाएगी तथा य9द कोई Tयय क< रकम ऐसी अपील, पुनरRMण या 4नदेश के प[रणाम के Iप मF वसूल योय है उसी Iप मF 1वयमान 1व0ध के अधीन जब तक वसूल ना कर लR गई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन कर के Bकसी बकाया के Iप मF वसूल क< जाने वालR और इस कार वसूल क< गई रकम इस अ0ध4नयम के अधीन 4नवेशकर Tयय के Iप मF Pवीकार नहRं क< जाएगी । (7)(क) आश4यत बाहरR शुmक अथवा देय कर के संबंध मF Tयेक अपील, पुन1व@लोकन अथवा 4नदेश क< काय@वाहR चाहे वह 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत तारRख पeचात् अथवा पूव@ क< गई हो, 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसरण मF 4नपटाई जाएगी तथा य9द कोई Tयय क< रकम ऐसी अपील, पुनरRMण या 4नदेश के प[रणाम के Iप मF वसूल योय है उसी Iप मF 1वयमान 1व0ध के अधीन जब तक वसूल ना कर लR गई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन शुmक अथवा कर के Bकसी बकाया के Iप मF वसूल क< जाने वालR और इस कार वसूल क< गई रकम इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के Iप मF Pवीकार नहRं क< जाएगी । (ख) आश4यत आउटपुट कर दा4यTव के संबंध मF Tयेक अपील, पुनरRMण अथवा गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 136 136 4नदेश क< काय@वाहR चाहे वह 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत तारRख पeचात् अथवा पूव@ क< गई हो, 1वयमान 1व0ध के उपबंधW के अनुसार 4नपटाई जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम Pवीकार योय पाई जाती है 1वयमान 1व0ध के अधीन अंत1व@"ट Bकसी 4तकूलता के होते भी, नगद 4तदाय Bकया जाएगा और वह अPवीकार क< गई रकम, य9द कोई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के Iप मF Pवीकार नहRं क< जाएगी । (8)(क) जहां 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत 9दन को या उसके पeचात् संिPथत 4नधा@रण या Vयाय4नण@यन काय@वा9हयW के अनुसरण मF Bकसी कर, cयाज, जुमा@ना या शािPत क< रकम Bकसी aयिbत वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक Bक 1वयमान 1व0ध के अधीन वसूल न क< गई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन कर के बकाया के Iप मF वसूला जाएगा और इस कार वसूल क< गई रकम इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के प मF अनुkेय नहRं होगी] Pवीकार नहRं क< जाएगी । (ख) जहां 1वयमान 1व0ध के अधीन 4नयत 9दन को या उसके पeचात् संिPथत 4नधा@रण या Vयाय4नण@यन काय@वा9हयW के अनुसरण मF Bकसी कर, cयाज, जुमा@ना या शािPत क< रकम कराधेय aयिbत को 4तदेय हो जाती है तो उस रकम का उसे उbत 1व0ध के अधीन नकद मF 4तदाय Bकया जाएगा और अPवीकार क< गई रकम, य9द कोई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के Iप मF अनुkेय नहRं होगी । (9)(क) जहां कोई 1ववरणी 1वयमान 1व0ध के अधीन Pतुत क< जाती है, का 4नयत 9दन के पeचात् पुनरRMण Bकया जाता है और य9द ऐसे पुनरRMण के अनुसरण मF कोई रकमवसूलनीय पायी जाती है अथवा इनपुट कर Tयय क< रकम अनुkेय पायी जाती है तो उसको 1वयमान 1व0ध के अधीन वसूला जाएगा, उसक< इस अ0ध4नयम के अधीन कर के बकाये के प मF वसुल क< जाएगी और इस कार वसुल क< गयी रकम इस अ0ध4नयम के अधीन कर नपुट कर Tयय के Iप मF अनुkेय नहRं होगी । (ख) जहां कोई 1ववरणी 1वयमान 1व0ध के अधीन तैयार क< गई हो, 4नयत तारRख के पeचात् परVतु 1वयमान 1व0ध के अधीन ऐसे पुनरRMण के लए 1व4न9द@"ट समय सीमा के भीतर पुनरRLMत क< जाती है, और य9द ऐसे पुनरRMण के अनुसरण मF कोई रकम 4तदाय क< जाती है अथवा इनपुट कर Tयय Bकसी कर योय aयिbत के लए Pवीकाय@ पाई जाती है, 1वयमान 1व0ध के अधीन तब तक 4तदाय नहRं क< जाएगी, 1वयमान 1व0ध के अधीन अंत1व@"ट Bकसी 4तकूलता के होते भी, नगद 4तदाय Bकया जाएगा और वह रकम अPवीकार क< जाएगी य9द कोई हो, इस अ0ध4नयम के अधीन इनपुट कर Tयय के Iप मF Pवीकार नहRं क< जाएगी । (10 (इस अxयाय मF यथा उपबं0धत के सवाय 4नयत तारRख के पूव@ क< गई Bकसी सं1वदा के अनुसरण मF 4नयत तारRख के पeचात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनो आपू4त@ गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 137 137 इस अ0ध4नयम के उपबंधW के अधीन कर के लए दायी होगा । (11) (क) धारा 12 मF अंत1व@"ट Bकसी बात के होते हुए भी, इस अ0ध4नयम के अधीन मालW पर कोई कर उस 1वPतार तक संदेय नहRं होगा िजस तक उbत मालW पर झारखड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 के अधीन उbत माल पर कर उfहRत Bकया गया था । (ख) धारा 13 मF अंत1व@"ट होते हुए भी, इस अ0ध4नयम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहRं होगा वह 1वTत अ0ध4नयम, 1994 के अxयाय 5 के अधीन उbत सेवाओं पर उfहRत Bकया गया था । (ग) जहां झारखड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 और 1वTत अ0ध4नयम, 1994 के अxयाय 5 के अधीन दोनो से Bकसी आपू4त@ पर देय था, ऐसा कर इस अ0ध4नयम के अधीन उfहRत Bकया जाएगा तथा कर योय aयिbत 4नयत तारRख के पeचात् क< ग पू4त@यW के 1वPतार के लए 1वयमान 1व0ध के अधीन मूmयव0ध@त कर या सेवा कर के Tयय को देने लए हकदार होगा तथा ऐसे Tयय क< उस रR4त मF जैसी 1व9हत क< जाए गणना क< जाएगी । 1994 का 32 1994 का 32 2006 का 5 (12) जहां कोई माल 4नयत तारRख के पूव@ छह मास से पूव@ अन0धक अव0ध के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहां jेता वारा वापस Bकया जाता है अथवा अनुमोदन नहRं Bकया जाता है और 4नयत तारRख के पeचात् अथवा उस तारRख को 1वjेता को वापस Bकया जाता है, उस पर कोई कर नहRं देय होगा य9द ऐसा माल 4नयत तारRख से छह मास क< अव0ध के भीतर वापस Bकया जाता है : परVतु यह Bक पया@Nत कारण दशा@ए जाने पर छह मास क< अव0ध को दो मास से अन0धक अव0ध तक बढाने के लए आयुbत वारा 1वPतार Bकया जाएगा : परVतु यह और Bक कर माल के वापस Bकए जाने वाले aयिbत को देय होगा य9द ऐसा माल इस अ0ध4नयम के अधीन कर लए दायी होता है तथा इस उपधारा मF 1व4न9द@"ट अव0ध के भीतर वापस Bकया जाता है : परVतु यह भी Bक कर Bकसी ऐसे aयिbत के वारा संदेय Bकया जाएगा िजसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है य9द ऐसा माल इस अ0ध4नयम के अधीन कर के लए दायी है, तथा इस उपधारा मF 1व4न9द@"ट अव0ध के भीतर वापस Bकया जाता है । (13) जहां पू4त@कार ने ऐसे माल का कोई 1वjय Bकया है िजसके संबंध मF झारखड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 के अधीन ोत पर कर क< कटौती करना अपेLMत था और 4नयत तारRख के पूव@ बीजक भी जारR Bकया गया है, धारा 51 के अधीन ोत पर उbत धारा के अधीन कटौतीकता@ के वारा Bकसी कर क< कटौती नहRं क< जाएगी जहां गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 138 138 उbत पू4त@कार को संदाय 4नयत तारRख के पeचात् Bकया जाता है । (14) जहां धान के कोई माल या पूंजी माल 4नयत 9दन को अभकता@ के प[रसरW मF रखे हt, वहां अभकता@ 4न5 नल6खत शत} को पूरा Bकए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालW पर संदT त कर का T यय लेने के लए हकदार होगा, अथा@त् :-- (i) अभकता@ इस अ0ध4नयम के अधीन एक रिजP `Rकृत कराधेय a यिb त है ; (ii) धान और अभकता@, दोनW हR 4नयत 9दन से ठक पूव@वत| तारRख को ऐसे अभकता@ के पास रखे मालW या पूंजी मालW के P टॉक के c यौरW क< घोषणा ऐसे Iप और रR4त मF तथा ऐसे समय के भीतर करते हt, जो इस 4नमT त 1व9हत Bकया जाए ; (iii) ऐसे मालW या पूंजी मालW के लए बीजक 4नयत 9दन से ठक पूव@ के बारह मासW क< अव0ध से पूव@ जारR नहRं Bकए गए थे ; और (iv) धान ने या तो ऐसे,-- (क) मालW ; या (ख) पूंजी मालW, के संबंध मF या तो इनपुट कर T यय को वापस कर 9दया है या उसका फायदा नहRं लया है या ऐसे T यय का फायदा ले लेने के पe चात् उसे, उसके वारा लए गए फायदे क< सीमा तक वापस लौटा 9दया है । Pप"टRकरण--इस अxयाय के योजनW के लए "पूंजी माल" पद का वहR अथ@ होगा, जो उसका झारखड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 मF है । अ6याय 21 8कYण, छुटपुट काय@ क< Bjया । 143 . ) 1 ( कोई रिजP`Rकृत aयिbत (इसके पeचात् इस धारा मF "धान" के Iप मF 4नवेशत Bकया गया है) । ऐसी शत} के अधीन जो 1व9हत क< जाए और सूचना के अधीन छुटपुट काय@ के लए छुटपुट काय@ को zबना कर के संदाय के कोई 4नवेश अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पeचाTवत| Iप मF अVय छुटपुट काय@ को भेज सकता है, और— (क) छुटपुट काय@ या अVयथा के पूरा हो जाने के पeचात् 4नवेश या सांचा और Iपदा, जुगतW और BफbसचरW या औजारW से भVन पूंजी लाभ कर के संदाय के zबना, कारबार के उसके Bकसी Pथान को उनके भेजे जाने के jमशः एक वष@ और तीन वष@ के भीतर, वापस लाएगा ; (ख) छुटपुट काय@ या अVयथा के पूरा हो जाने के पeचात् 4नवेश या सांचा और गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 139 139 Iपदा, जुगतW और BफbसचरW से भVन पूंजी लाभ कर के संदाय के zबना, भारत के भीतर अथवा 4नया@त के लए कर से संदाय के zबना अथा@त उसके साथ जैसी िPथ4त हो कर के संदाय पर छुटपुट कम@कार के कारबार के उसके Bकसी Pथान को उनके भेजे जाने के jमशः एक वष@ और तीन वष@ के भीतर, आपू4त@ करेगा : परVतु यह Bक धान खंड (ख) के 4नबंधनW मF छुटपुट कम@कार के कारबार के Pथान से माल क< आपू4त@ तब तक नहRं करेगा जब तक उbत धान उस दशा के सवाए कारबार के अ4त[रbत Pथान क< घोषणा नहRं करता है— (i) जहां छुटपुट कम@कार धारा 25 के अधीन रिजP`Rकृत है; अथवा (ii) जहां धान ऐसे माल क< आपू4त@ मF लगा हुआ है जैसा Bक आयुbत वारा अ0धसू0चत Bकया गया है । ) 2 ( 4नवेश अथवा पूंजी लाभ के लए लेखाओं का xयान रखने का उTतरदा4यTव धान पर होगी । ) 3 ( जहां छुटपुट काय@ हेतु भेजा गया 4नवेश उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण मF छुटपुट काय} से भVन काय@ के पूरा होने के पeचात् धान वारा वापस नहRं लया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वष@ क< अव0ध के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण मF छुटपुट कम@कार के कारबार के Pथान से आपू4त@ नहRं क< जाती है, इसे यह समझा जाएगा Bक ऐसे 4नवेश क< छुटपुट कम@कार के लए धान वारा आपू4त@ क< गई थी उस 9दन जब उbत 4नवेश बाहर भेजे गए थे । ) 4 ( जहां छुटपुट काय@ हेतु भेजे गए सांचा और Iपदा, जुगतW और BफbसचरW या औजारW से भVन पूंजी लाभ उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण मF धान वारा वापस नहRं लया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने क< तीन वष@ क< अव0ध के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण मF छुटपुट कम@कार के कारबार के Pथान से आपू4त@ नहRं क< जाती है, इसे यह समझा जाएगा Bक ऐसे पूंजी लाभ छुटपुट कम@कार के लए धान वारा आपू4त@ क< गई थी उस 9दन जब उbत पूंजी लाभ बाहर भेजे गए थे । ) 5 ( उपधारा (1) और उपधारा ) 2 ( मF अंत1व@"ट Bकसी बात के होते हुए भी, Bकसी अपश"ट और छुटपुट काय@ के दौरान उLपाZदत Pjेप कर के संदाय पर कारबार के उसके Pथान से सीधे छुटपुट कम@कार के वारा आपू4त@ क< जा सकती है, य9द ऐसा छुटपुट कम@कार रिजP`Rकृत है अथवा धान वारा य9द छुटपुट कम@कार रिजP`Rकृत नहRं है । ;प<ट>करण--छुटपुट काय@ के उेeय हेतु 4नवेश मF धान या Bकसी छुटपुट कम@कार वारा 4नवेश पर लाए गए Bकसी उपाय या कार@वाई से उूत होने वाले मxयवत| माल सि5मलत है । 144 . जहां कोई दPतावेज— क4तपय मामलW मF दPतावेजW के लए गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 140 140 )i) इस अ0ध4नयम अथवा तTसमय वृTत Bकसी अVय 1व0ध के अधीन Bकसी aयिbत वारा Pतुत Bकया जाता है; अथवा (ii) इस अ0ध4नयम अथवा तTसमय वृTत Bकसी अVय 1व0ध के अधीन Bकसी aयिbत क< अभरMा अथवा 4नयंUण से अभfण Bकया गया है ; अथवा (iii) इस अ0ध4नयम अथवा तTसमय वृTत Bकसी अVय 1व0ध के अधीन Bकसी काय@वाहR के jम मF भारत के बाहर Bकसी Pथान से ाNत Bकया गया है, और ऐसा दPतावेज उसके अथवा Bकसी अVय aयिbत िजसने उससे संयुbत होने का यास Bकया हो, उसके 1वs अभयोजन वारा 4न1वदTत Bकया गया हो, Vयायालय-- (क) ऐसे aयिbत वारा जब तक 4तकूल साzबत नहRं कर 9दया जाता है, उपधारणा क< जाएगी । (i) ऐसे दPतावेज क< अंतव@Pतु क< सTयता ; (ii) यह Bक हPताMर और ऐसे दPतावेज का Tयेक अVय भाग िजसका ताTपय@ Bकसी 1वश"ट aयिbत के वारा हPतल6खत हो अथवा िजसे Vयायालय ने उ0चत कारणW के लए हPताMर कराया हो अथवा Bकसी 1वशेष aयिbत के वारा हPतल6खत Bकया गया हो और ऐसे 4न"पा9दत या अभमा6णत दPतावेज क< दशा मF इस कार उसका ताTपय@ 4न"पादन या अभमाणन Bकया गया हो ; (ख) यह होते हुए भी Bक यह स5यकतः Pटां1पत नहRं है, मF दPतावेज Pवीकार करेगा, य9द ऐसा दPतावेज साय मF गृहRय है । उपधारणा, छूट ाNत करना । दPतावेज के Iप मF और साय के Iप मF दPतावेजW और क5Nयुटर 1ंट आउट क< माईjो Bफmम, 4तकृ4त 4तयW क< fायता । 145 . तTसमयवृत Bकसी अVय 1व0ध मF अंत1व@"ट Bकसी बात के होते हुए-- (क) ऐसे माईjोBफmम मF लगी हुई छाया या छायाओं के पुन@उTपादन या दPतावेजW क< माईjोBफmम (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहRं) ; या (ख) Bकसी दPतावेज क< 4तकृ4त 4त; या (ग) Bकसी दPतावेज मF अVत@1व"ट कोई 1ववरण और िजसमF Bकसी क5Nयूटर वारा ज4नत कोई मु9oत सामfी भी शामल है, ऐसी शत} के अधीन जो 1व9हत क< जाए ; या (घ) Bकसी युिbत या संचार माxयम मF इलैb`ो4नक Iप से भंडा[रत कोई सूचना िजसमF ऐसी सूचना क< हाड@ 4तयां भी शामल है, को इस अ0ध4नयम और उसके अधीन बनाये गये 4नयमW के योजन के लए एक दPतावेज के Iप मF समझा जाएगा और उसके अधीन Bकसी कार@वाई मF, Bकसी और सबूत गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जून, 2017 झारखड 141 141 या मूल दPतावेज के Pतुतीकरण के zबना हR ऐसे fाय होगा जैसे मूल दPतावेज क< कोई 1वषय वPतु के साय के Iप मF या उसमF क0थत कोई तय या साय TयM साय के Iप मF fाय होगा । (2) इस अ0ध4नयम या उसके अधीन बनाने गये 4नयमW के अधीन Bकसी काय@वाहR मF, जहां इस धारा के आधार पर साय मF कथन करने क< ईNसा क< गयी है, कोई ऐसा माणपU-- (क) जो ऐसे दPतावेज को प[रलLMत करता है िजसमF कथन अVत@1व"ट है और उस रR4त का वण@न करता है िजसमF इसे लया गया है ; (ख) जो उस दPतावेज को बनाने मF शामल Bकसी युिbत क< ऐसी 1वशि"टयW को देता है जो यह दश@त करने के योजन के लए समु0चत हो Bक दPतावेज को Bकसी क5Nयूटर वारा बनाया गया था, माण पU मF क0थत Bकसी मामलF का साय होगा और इस उपधारा से योजन हेतु यह इसका कथन करने वाले aयिbत क< पूरR जानकारR और 1वeवास से कहा गया कथन होने के मामलF मF पया@Nत होगा ।